दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई में केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ईडी के सामने केजरीवाल पूछताछ के लिए जाएंगे लेकिन ईडी कोर्ट में ये कहे कि केजरीवाल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिंघवी ने कहा है कि ईडी केवल समन जारी कर रही है। कोई सवाल नही है, उनमें लगातार समन जारी हुए है।
पुराने आदेशों का हवाला
सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल कई बार पहले भी कोर्ट में पेश हो चुके हैं। क्या वे वरिष्ठ जजों की खंडपीठ के समक्ष ये अपील नहीं कर सकते कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। इस आश्वासन के बाद उन्हें कहीं भी पेश होने में कोई आपत्ति नहीं है। सिंघवी ने कई अदालतों के पुराने आदेशों का हवाला दिया जिनमें आरोपी या वांछित को किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से राहत दी गई है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने डी के शिवकुमार मामले का हवाला देते हुए प्रोटेक्शन की मांग की है।
क्या आपने ED के समन का जवाब दिया- कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में जज ने पूछा कि कि क्या आपने ED के समन का जवाब दिया। इस सवाल पर सिंघवी ने कहा कि ED के सभी समन का जवाब हमने दिया है। हमने पूछा था कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में या निजी रूप में समन जारी किया गया था। हमारे सवाल का जवाब ईडी ने नही दिया हैं। सिंघवी ने आशंका जताई की केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है।
बस चुनाव तक मिल जाए प्रोटेक्शन
हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में केजरीवाल के वकील सिंघवी ने पूछा कि ईडी 2 महीने का इंतजार नही कर सकती? उन्होंने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि एक बार चुनाव खतम हो जाने दें। तब तक हमें प्रोटेक्शन दें। केजरीवाल के वकील कहा कि चुनाव के बीच में 16 मार्च को नया समन जारी किया है। केजरीवाल पार्टी के नेशनल कन्वेनर हैं। अगर 8 महीने तक जांच एजेंसी ने इंतजार किया तो दो महीने और इंतजार कर सकती है। मामले में जांच 2020 से चल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है जो वीडियों कांफ्रेसिंग के जरिये पेश होकर नही पूछा का सकता है।
गिरफ्तारी को लेकर क्या सबूत है- कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि जब तक केजरीवाल पेश ही नहीं होंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ED आखिरकार उनसे क्या जानकारी/ डॉक्यूमेंट चाहती है? समन अक्टूबर से शुरू होता है। अब दो सवाल पैदा होते है। पहला अब तक आपने अग्रिम जमानत अर्जी अदालत में क्यों नही दाखिल की? इन सवालों पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि जिस समय समन जारी हुए उस समय केजरीवाल चुनाव या विपाशना पर थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से कहा कि आप या तो अदालत को भरोसा दीजिए की केजरीवाल को पेश होने पर गिरफ्तार नही करेंगे या फिर ये बताइए कि आपके पास क्या सबूत है इनके खिलाफ गिरफ्तारी को लेकर? क्या केजरीवाल के खिलाफ दस्तावेज है? इस पर ईडी ने कहा है कि हमारे पास दस्तावेज है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा- समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे केजरीवाल? वकील ने दिया ये जवाब