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अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 7 दिन की और मोहलत, SC बोली- 'CJI के पास जाइए'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी ज़मानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Shailendra Tiwari Published on: May 28, 2024 13:32 IST
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल - India TV Hindi
Image Source : INDIA TV मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि उनकी दायर अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर तत्काल रूप से सुनवाई की जाए। केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया।

जस्टिस ने पूछे सवाल

केजरीवाल की तरफ से सिंघवी कोर्ट में पेश हुए और कहा मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम ज़मानत की अवधि  7 दिन बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने पूछा कि आपने पिछले हफ्ते इस मामले को क्यों नहीं उठाया, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच बैठी थी। जस्टिस दत्ता उस बेंच में शामिल थे जिसने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी थी।

सिंघवी ने दिए जवाब

सिंघवी की ओर से जवाब दिया गया कि परसों ही डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखिए। वही सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे। सिंघवी ने फिर कहा, "इसकी तत्काल जरूरत है क्योंकि 20 दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है और मेडिकल टेस्ट करवाना भी बेहद जरुरी है। मैं सिर्फ अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की ही मांग कर रहा हूं।"

'चीफ जस्टिस को लेना चाहिए फैसला'

इस पर, जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने 17 मई को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आवेदन को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजना ही उचित होगा। हम आपके आवेदन को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजेंगे, इस पर चीफ जस्टिस को फैसला लेना चाहिए।

शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सीएम केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। उन्हें 2 जून को सरेंडर कर जेल लौटना होगा।

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