जो लोग खाने के व्यापार में सक्रिय हैं या रेस्तरां-होटल शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छी खबर है। दरअसल, दिल्ली नगर निगम ने रेस्तरां और होटल व्यापारियों की सुविधा के लिए खाना परोसने के लिए लाइसेंस की सुविधा बेहद आसान कर दी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत रेस्तरां और होटल व्यापारी अब इसका लाइसेंस ऑनलाइन ही ले सकते हैं।
कैसे करना होगा लाइसेंस के लिए अप्लाई
दिल्ली नगर निगम ने खुले क्षेत्रों या छत पर भोजन परोसने के लिए लाइसेंस लेने की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया है। जो व्यापारी लाइसेंस चाहते हैं उन्हें दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेवसाइट पर आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को पीडीएफ फॉर्मैट में अपलोड करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट मोड में ही लाइसेंस की फीस जमा करनी होगी। इसके बाद दिल्ली नगर निगम की ओर से लाइसेंस देने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी।
कौनसे दस्तावेज हैं जरूरी-
- भोजन परोसने के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदक को भोजन सेवा क्षेत्र के रूप में खुले स्थान या छत का उपयोग करने के लिए जमीन के संबंधित मालिक से कानूनी अधिभोग और/या अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देना होगा।
- रजिस्टर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- बिल्डिंग में दूसरी दुकानों के सामने खुली जगह या छतों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
- इसके अलावा आवेदक को क्षतिपूर्ति बांड भी जमा करना होगा।
कितनी जमा करनी होगी फीस-
- खुली जगह या छत या छत के हिस्से के लिए सालाना लाइसेंस शुल्क 200 रुपये प्रति वर्ग फुट देना होगा।
- स्टार होटल (4 सितारा और ऊपर) के मामले में सालाना लाइसेंस शुल्क 500 रुपये प्रति वर्ग फुट लगेगा।
- इसके अलावा फायर सेफ्टी के मौजूदा नियम भी लागू होंगे।
एलजी वीके सक्सेना ने किया था समिती का गठन
बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रेस्तरां और भोजनालयों के लिए लाइसेंस की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक कमिटी का गठन किया था। इस समिति ने मौजूदा नियमों और प्रोसेस की जांच करने के बाद लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान और तेज करने के सुझाव बताए। एलजी की ओर से लाइसेंसों की संख्या को घटाने और हटाने पर ध्यान देने के लिए समिति को निर्देश दिए गए थे। इसी के अंतर्गत पुराने नियम, नए दस्तावेज, लाइसेंस देने के लिए निश्चित समय-सीमा, सभी ऑनलाइन प्रक्रियाएं कर दी गई हैं।
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