Monday, December 02, 2024
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आप विधायक नरेश बालियान 2 दिन पुलिस कस्टडी में रहेंगे, वॉयस सैंपल के लिए याचिका लगाएगी दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान के मामले में पांच दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। हालांकि, अदालत ने दो दिन की पुलिस कस्टडी दी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस वॉयस सैंपल के लिए याचिका लगा सकती है।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Shakti Singh Published : Dec 01, 2024 18:29 IST, Updated : Dec 01, 2024 18:29 IST
Naresh Balyan- India TV Hindi
Image Source : X/NARESHBALYAN नरेश बालियान

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। नरेश बालियान पर गैंगस्टर के साथ मिलकर कारोबारियों से पैसे ऐंठने के आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से नरेश बालियान के वॉयस सैंपल लेने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कंसेंट कोर्ट में आवेदन करें। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नरेश बालियान की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएगी। इस एप्लीकेशन में मांग करेगी कि नरेश बालियान का वॉयस सैंपल लेना है ताकि उस वॉयस सैंपल को वायरल ऑडियो  की आवाज से मिलान कराया जाए।

एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में दो लोग बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है इनमें से एक व्यक्ति आप विधायक नरेश बालियान हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति गैंग्सटर है। दोनों मिलकर कारोबारियों से पैसे ऐंठने की बात कर रहे हैं।

बालियान के वकील ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की

कोर्ट में सुनवाई के दौरान बालियान के वकील ने कहा अगर पुलिस को कपिल नंदू की जरूरत नहीं थी तो बालियान को क्यों गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने वॉइस सैम्पल कलेक्ट करने के लिए अर्जी लगाई थी, जो फिलहाल स्वीकार नहीं की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आज वॉइस सैम्पल कलेक्ट करने की अर्जी आज क्यों दाखिल की गई। दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान के मामले में पांच दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। हालांकि, अदालत ने दो दिन की पुलिस कस्टडी दी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस वॉयस सैंपल के लिए याचिका लगा सकती है।

ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बारे में नहीं बताया

नरेश बालियान के वकील ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बारे में नहीं बताया गया था। कहीं दस्तखत नहीं कराए गए। पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पूछताछ में शामिल होने के लिए गया भी था। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उलट है, गिरफ्तारी में देरी की गई। आपको अगर मेरे क्लाइंट का वॉयस सैंपल लेना है तो उसके लिए गिरफ्तारी जरूरी है क्या? वकील ने कहा मैंने तो खुद पुलिस केस कर रखा है, कपिल सांगवान के खिलाफ। क्या यह क्लिप सही है कि नहीं उसको कोई जांच नहीं कर रहा। लेकिन केवल नरेश बालियान को उठा लिया। क्या कपिल सांगवान का वॉयस सैंपल पुलिस के पास है या पुलिस ने चेक करवाया है। जज ने पूछा कि इस केस में कितने बार पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बालियान के वकील ने कहा कल पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया और कल ही गिरफ्तार कर लिया, घर से उठा कर ले कर गए थे। दिल्ली पुलिस ने कहा हाल ही में ऑडियों क्लिप हमारे संज्ञान में आई है, इसको हम FSL में भेजेंगे।

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