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दिल्ली में बनेंगे 20 हजार कोरोना बेड, सरकार ने दिया आदेश

दिल्ली सरकार ने अगले एक हफ्ते में 20 हजार अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, होटल में 4000 बिस्तर, बैंक्वेट हॉल में 11000 बिस्तर और नर्सिंग होम 5000 बिस्तर बनाए जाएंगे।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : June 14, 2020 11:57 IST
दिल्ली में बनेंगे 20 हजार कोरोना बेड, सरकार ने दिया आदेश- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV दिल्ली में बनेंगे 20 हजार कोरोना बेड, सरकार ने दिया आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अगले एक हफ्ते में 20 हजार अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, होटल में 4000 बिस्तर, बैंक्वेट हॉल में 11000 बिस्तर और नर्सिंग होम 5000 बिस्तर बनाए जाएंगे। योजना के तहत 4 हज़ार कोविड बेड्स के लिए दिल्ली के करीब 40 छोटे-बड़े होटल्स को इस्तेमाल किया जाएगा। इन्हें दिल्ली के निजी अस्पतालों के साथ जोड़ा किया जाएगा। 

वहीं, 11 हज़ार कोविड बेड्स बनाने के लिए दिल्ली के करीब 80 बैंक्वैट हॉल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बैंक्वैट हॉल्स में बनाए गए 11 हजार बेड्स को दिल्ली के नर्सिंग होम्स के साथ अटैच किया जाएगा। इसके अलावा 10 से 49 बेड वाले नर्सिंग होम्स को 'कोविड-19 नर्सिंग होम' घोषित किया है, जिनमें 5 हज़ार बेड की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है।

दिल्ली के कुछ होटल्स को निजी अस्पतालों के साथ अटैच करके कोविड-19 के मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। सभी जिलों के DM को अगले कुछ दिनों में इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। केजरीवाल सरकार ने इन होटल और बैंक्वैट हॉल्स में इलाज के लिए दाखिल होने वाले मरीजों के लिए रेट भी तय किए हैं।

अगर बात नर्सिंग होम की करें तो सरकार द्वारा शनिवार को जारी आदेश के मुताबिक, विशेष रूप से आंख, नाक, कान एवं गले (ईएनटी) का इलाज करने वाले केंद्रों, डायलिसिस केंद्रों, प्रसूति गृहों और आईवीएफ केंद्रों को ही इससे फिलहाल छूट दी गई है। 

इसमें कहा गया, ''छोटे और मध्यम मल्टी स्पेशियलिटी नर्सिंग होम (10 से 49 बिस्तर वाले) में कोविड और गैर-कोविड मरीजों के एक-दूसरे के परस्पर सपंर्क में आने से बचने के लिए और कोविड-19 के मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ऐसे सभी नर्सिंग होम को कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित किया गया है, जिनकी बिस्तर क्षमता 10 से 49 है।''

आदेश के मुताबिक, ऐसे सभी नर्सिंग होम को आदेश जारी होने के बाद तीन दिन के अंदर अपने कोविड-19 बिस्तरों को तैयार करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने वालों को दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 14 में संलग्न अनुसूची की उपधारा 14.1 के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा।

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