'रेप के बाद शादी कर लेने से पाप धुल नहीं जाता', दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दी आरोपी की जमानत
23 Jul 2022, 2:59 PMDelhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन शोषण की पीड़िता और आरोपी की शादी हो जाने से दुष्कर्म के अपराध का पाप धुल नहीं जाता है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट 14 साल की लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आरोपी ने दावा किया कि उसने बाद में एक मंदिर में पीड़िता से शादी कर ली थी।