Highlights
- महिला ने कहा कि एक व्यक्ति ने उससे रेप किया और बाद में उस पर आरोपी से शादी के लिए दबाव डाला गया।
- महिला की शिकायत के मुताबिक, वह अपने जन्मदिन पर पुलिस लाइन्स इलाके के एक घर में गई थी।
- महिला ने शिकायत में कहा कि मैं काफी समय तक चुप रही लेकिन आखिरकार पुलिस के पास आई हूं।
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में 24 वर्षीय महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि एक व्यक्ति ने उससे रेप किया और बाद में उस पर आरोपी से शादी के लिए दबाव डाला गया। पुलिस ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिला के मुताबिक घटना करीब एक साल पहले पुलिस लाइंस इलाके में हुई। महिला ने बताया कि आरोपी ने अपने पुलिसकर्मी रिश्तेदारों की मदद से उसे चुप रहने की धमकी दी और कहा कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वे उसके आपत्तिजनक वीडियो को इंटरनेट पर डाल देंगे।
‘कुछ महीने पहले आरोपी आनंद से मिली थी’
महिला ने कहा कि पुलिसकर्मी दंपति ने उसे आरोपी से शादी करने के लिए दबाव डाला। उसने अपनी शिकायत में कहा कि वह कुछ महीने पहले आरोपी आनंद से मिली थी। कुछ समय बाद महिला ने शख्स को बताया कि वह नौकरी की तलाश में है। आनंद ने यह कहते हुए उसकी मदद करने की पेशकश की कि उसकी बहन और जीजा पुलिस में हैं और उसने महिला को गुरुग्राम आने के लिए कहा। शिकायत के मुताबिक, महिला अपने जन्मदिन पर पुलिस लाइन्स इलाके के एक घर में गई थी।
‘आनंद की बहन ने केक दिया और कोल्ड ड्रिंक पिलाई’
महिला ने बताया कि उस घर में मंजू नामक महिला जो कथित तौर पर आनंद की बहन थी, ने उसे केक काटने के लिए दिया और उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उसका आरोप है कि कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में लिखा, ‘फिर आनंद ने मेरा रेप किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।’ उसने कहा कि कथित पुलिसकर्मी मंजू ने उसे यह कहते हुए धमकी दी कि उसने उसका एक वीडियो बनाया है और अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह इसे इंटरनेट पर वायरल कर देगी।
‘मंदिर में आनंद से शादी के लिए ब्लैकमेल किया’
महिला ने कहा, ‘मैं चुप रही। आनंद, मंजू और फरीदाबाद में तैनात उसके पति रवि ने पिछले साल जुलाई में एक मंदिर में आनंद से शादी करने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया। मैं तब से सदमे में हूं। मैं काफी समय तक चुप रही लेकिन आखिरकार पुलिस के पास आई हूं।’ पुलिस ने बताया कि आनंद के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (रेप), 328 (जहर देकर नुकसान पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकन ने कहा, ‘शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।’