Friday, December 27, 2024
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उत्तर प्रदेश: आरोपी ने पुलिस की राइफल छीन भागने की कोशिश की, जवाबी गोलीबारी में लगी गोली

उत्तर प्रदेश: हरदोई जिले के मझिला थाना इलाके में एक लापता युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस बीच, एक आरोपी ने पुलिस की राइफल छीनकर गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया तो पुलिस की जवाबी गोलीबारी में वह घायल हो गया।

Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published : Dec 04, 2022 23:40 IST, Updated : Dec 04, 2022 23:40 IST
प्रतीकात्मक फोटो
Image Source : PTI प्रतीकात्मक फोटो

उत्तर प्रदेश: हरदोई जिले के मझिला थाना इलाके में एक लापता युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर शव बरामद किया। इस बीच, एक आरोपी ने पुलिस की राइफल छीनकर गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया तो पुलिस की जवाबी गोलीबारी में वह घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

22 नवंबर को पुलिस को मिली थी सूचना 

पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बताया कि मझिला थाना क्षेत्र के एक गांव की 20 साल की युवती करीब पखवाड़े भर पहले घर से गायब हो गई थी। इस संबंध में परिजनों ने 22 नवंबर को पुलिस को सूचना दी थी, जिसमें ट्रैक्टर ड्राइवर इरफान को युवती को गायब करने के संबंध में नामजद किया गया था। द्विवेदी ने बताया कि इस संबंध में पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला कि ट्रैक्टर ड्राइवर इरफान और उसके मालिक प्रदीप दोनों की इस वारदात में संलिप्तता है। पुलिस ने इसके बाद दोनों को शनिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने युवती की हत्या कर शव को खेत में दफनाने की बात स्वीकार की। 

'शव को जमीन से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा'

पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती के शव को जमीन के भीतर से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारी बताया कि शनिवार की रात इरफान ने पुलिस की राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर गोली चला दी। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई में एक गोली आरोपी के पैर में लगी। पुलिस ने घायल इरफान को शाहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएससी) में भर्ती कराया। एसपी ने बताया कि इन दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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