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यूपी: शराब के नशे में 3 साल पहले कुल्हाड़ी से की थी पत्नी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

बिजनौर में पत्नी की हत्या के दोषी एक पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस शख्स ने शराब के नशे में कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर विजय सिंह को दोषी पाया है।

Written By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Updated on: January 17, 2024 14:32 IST
UP- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE PIC कोर्ट ने सुनाई सजा

बिजनौर: यूपी के बिजनौर में 3 साल पुराने एक मामले में पति को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी।

क्या है पूरा मामला?

बिजनौर की एक कोर्ट ने पत्नी की हत्या के करीब तीन साल पुराने मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी गोयल ने साक्ष्यों के आधार पर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के नगला गांव निवासी विजय सिंह को मंगलवार को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

अग्रवाल ने बताया कि नगला गांव में 17 मार्च 2021 की शाम विजय सिंह ने शराब के नशे में अपनी पत्नी गुड्डी (56) की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर विजय सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है। (इनपुट: भाषा) 

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