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UP Crime: बेटे ने किया था 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, मां ने ही खोल दी पोल और भेज दिया सलाखों के पीछे

उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। 24 साल के युवक ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था लेकिन उसकी पहचान नहीं होने से पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। युवक की मां ने ही बेटे की पहचान बता दी और बेटे को गिरफ्तार करवा दिया।

Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
Updated on: October 22, 2023 12:59 IST
mother reveal son identity- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO मां ने बेटे को कराया गिरफ्तार

अमरोहा: यूपी के अमरोहा में एक विशेष पोक्सो अदालत ने मई 2019 में आठ साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में 24 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के आरोपी मूलचंद को सजा सुनाने के पीछे उसकी मां का अपराधबोध था। उसकी मां रोज-रोज बेटे के किए गए अपराध को जानकर परेशान रहती थी। इस अपराध बोध के बाद वह पूरी तरह से टूट गई थी और उसने बेटे की पहचान को उजागर कर दिया। अपने बेटे के कुकृत्य के लिए माफी मांगने के लिए अपराध के कुछ दिनों बाद मां पीड़िता के घर पहुंची और लड़की के परिवार के सामने उसका नाम बता दिया।

इस मामले में अतिरिक्त जिला सरकारी वकील, रतनलाल लोधी ने शनिवार को कहा, “लड़की जब अपने घर के बाहर खेल रही थी, तब आरोपी अपनी बाइक पर बैठाकर उसे ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसने बच्ची को धमकी दी थी और सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी। बाद में लड़की ने घर पर आपबीती बताई। चूंकि आरोपी पड़ोसी गांव का था, इसलिए लड़की उसे पहचान नहीं सकी।

मां ने खोल दी बेटे की पोल, भिजवा दिया जेल

सरकारी वकील ने कहा, "उसी दिन मामला दर्ज किया गया और लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई।" शुरुआत में पीड़िता के परिवार द्वारा दर्ज की गई पुलिस शिकायत के आधार पर एक "अज्ञात व्यक्ति" के खिलाफ आईपीसी की प्रासंगिक धाराओं और पोक्सो अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ''किसी ने बलात्कारी को नहीं देखा था और इसलिए 'अज्ञात व्यक्ति' के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन फिर, कुछ असामान्य हुआ था। अपराधी की मां लड़की के घर पहुंची और अपने बेटे का नाम बताया जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई। एडीजीसी लोधी ने कहा, ''पुलिस ने फिर आरोपी को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। बाद में 19 अक्टूबर, 2019 को एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत के विशेष न्यायाधीश, संजय कुमार ने शुक्रवार को उसे 20 साल की सजा सुनाई और उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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