Sunday, December 22, 2024
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UP Crime: पति ने पत्नी को मारने के बाद सास से कहा- उसे तो सांप ने काट लिया, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

UP Crime: यूपी के बहराइच में कोर्ट ने एक ऐसे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद ये झूठ फैलाया था कि उसे तो सांप ने काटा था। हालांकि बाद में सच सामने आ गया और कोर्ट ने इस शख्स को सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।

Edited By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Published : Oct 15, 2022 14:06 IST, Updated : Oct 15, 2022 14:06 IST
UP Crime
Image Source : REPRESENTATIVE PICTURE UP Crime

Highlights

  • पति ने पत्नी की दहेज के लिए कर दी हत्या
  • सास से कहा- उसे तो सांप ने काट लिया
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया- सिर पर लगी थी गंभीर चोट

UP Crime: यूपी के बहराइच जिले की कोर्ट ने एक पति को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस शख्स पर 56 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हैरानी की बात ये है कि इस पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपनी सास से कहा था कि उसकी (पत्नी) मौत तो सांप के काटने की वजह से हुई है। हालांकि बाद में सच सामने आ गया और कोर्ट ने दोषी पति को सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम मृतका की मां को दी जाएगी। 

पोस्टमार्टम में सामने आया सच

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुन्नू लाल मिश्र ने शनिवार को बताया कि साल 2011 में बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के रत्तापुर गांव निवासी शहजाद अली का निकाह श्रावस्ती के भिन्गा कोतवाली क्षेत्र के विशुनपुर गांव की रहने वाली ताजिना से हुआ था। मिश्र के मुताबिक, 3 नवंबर 2015 को ताजिना की मां राबिया को सूचना मिली थी कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। मिश्र के अनुसार, हत्या के बाद शहजाद ने अपनी सास से कहा था कि ताजिना की मौत सांप के काटने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर लगी गंभीर चोट को मौत का कारण बताया गया था। 

मिश्र के मुताबिक, पुलिस ने हत्या, महिला के साथ अत्याचार और दहेज अधिनियम की विभिन्न धाराओ में मुकदमा दर्ज कर शहजाद को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान शहजाद दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने का दोषी मिला। मिश्र ने बताया कि बहराइच के जिला न्यायाधीश ने शुक्रवार को शहजाद को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 56 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर शहजाद को दो साल दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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