ठाणे: महाराष्ट्र के नवी मुंबई टाउनशिप में एक प्यार और धोखे का अनोखा मामला सामने आया है। एक विवाहित महिला कांस्टेबल के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और उसे परेशान करने के आरोप में 32 वर्षीय पुलिस उप-निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सब दो साल पहले से चल रहा था। घटना 2020 और जुलाई 2022 के बीच सानपाड़ा इलाके में हुई थी। अधिकारी ने कहा कि आरोपी की 26 वर्षीय पीड़िता से दोस्ती हो गई, दोनों मुंबई पुलिस से जुड़े थे। आरोपी ने पीड़िता से शादी करने का वादा किया था और उसके बाद, उसने सानपाड़ा के एक फ्लैट में कई बार उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।
19 लाख रुपये ठग लिए, पति को छोड़ने का दबाव बनाया
पुलिस ने कहा कि उसने समय-समय पर किसी न किसी बहाने से पीड़ित से 19 लाख रुपये भी ठग लिए और केवल 14.61 लाख रुपये ही लौटाए। सानपाड़ा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने महिला का पीछा भी किया और उससे अपने पति को छोड़ने के लिए कहा, ऐसा नहीं करने पर उसने उसे जान से मारने की धमकी दी।
शुरुआत में पड़ोसी मुंबई के पंत नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 376 (2) (एन) (बार-बार बलात्कार) के तहत 'शून्य' एफआईआर दर्ज की गई थी। अधिकारी ने कहा, 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 354 (डी) (पीछा करना), 506 (2) (आपराधिक धमकी) और 420 (धोखाधड़ी) के मामले दर्ज किए गए।
उन्होंने कहा कि इसे आगे की जांच के लिए सानपाड़ा पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया जिसने शनिवार को मामला दर्ज किया। जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे घटना का स्थान या अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो, और बाद में इसे उपयुक्त पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जा सकता है।