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आंध्र प्रदेश: नाबालिग छात्रा को झांसा देकर शिक्षक ने की शादी, पुलिस ने टीचर को किया गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश के भीमावरम जिले में एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को झांसा देकर उससे शादी कर ली। वहीं मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।

Edited By: Amar Deep
Published : Nov 24, 2023 14:36 IST, Updated : Nov 24, 2023 14:36 IST
नाबालिग छात्रा से शादी करने पर आरोपी शिक्षक गिरफ्तार।
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE नाबालिग छात्रा से शादी करने पर आरोपी शिक्षक गिरफ्तार।

तदेरु: आंध्र प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहां 46 वर्षीय एक स्कूल शिक्षक ने 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा से कथित तौर पर शादी कर ली। वहीं अब पुलिस ने आरोपी शिक्षक को नाबालिग से शादी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को पूरे मामले की जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी शिक्षक पहले से ही दो लड़कियों का पिता है। बता दें कि पुलिस ने गोदावरी जिले के भीमावरम के पास यंदागानी जिला परिषद हाई-स्कूल के हिंदी शिक्षक के. सोमराजू को नाबालिग लड़की को प्यार का झांसा देकर फंसाने तथा उसके गले में मंगलसूत्र बांधकर उससे शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। 

19 नवंबर को की शादी

पश्चिम गोदावरी जिला दिशा (महिला सुरक्षा विंग) के पुलिस उपाधीक्षक एन. मुरली कृष्णा ने बताया कि आरोपी सोमराजू ने नाबालिग लड़की से चार महीने तक प्रेमालाप किया और उसे अपना स्मार्टफोन भी दिया। कुछ दिनों पहले वह उसे उसके घर से अपने घर ले आया और उससे शादी कर ली। अधिकारी ने बताया कि कथित तौर पर धोखे से 19 नवंबर को लड़की के साथ शादी करने के बाद सोमराजू ने उसे जबरन कुछ दिनों तक अपने साथ रखा। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ पति-पत्नी की तरह संबंध भी बनाए। कृष्णा ने कहा कि लड़की आरोपी शिक्षक के चंगुल से भागने में कामयाब रही और यंदागंडी गांव में अपने घर लौट आई। पीड़िता ने अपने परिवार के लोगों को घटना के बारे में बताया। 

पीड़ित पक्ष ने की शिकायत

उन्होंने बताया कि बाद में दसवीं कक्षा की पीड़ित छात्रा अपने पिता के साथ पुलिस के पास पहुंची। यहां पीड़ित पक्ष ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376, 342 और 506, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अधिनियम की धारा पांच और छह तथा बाल विवाह अधिनियम की धारा 09 के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उन्होंने बताया कि सात साल पहले सोमराजू की पत्नी उसे छोड़कर चली गयी थी। पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि सोमराजू को शुक्रवार को न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा।

(इनपुट: भाषा)

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