Monday, December 23, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. क्राइम
  3. बेंगलुरु: विवादित फेसबुक पोस्ट करने वाले पर 51 लाख का इनाम रखने वाला शाहजेब रिजवी गिरफ्तार

बेंगलुरु: विवादित फेसबुक पोस्ट करने वाले पर 51 लाख का इनाम रखने वाला शाहजेब रिजवी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस ने बेंगलुरु कांग्रेस विधायक के भतीजे की हत्या करने के लिए 51 लाख रुपये का इनाम रखने वाले आरोपी शाहजेब रिजवी को गिरफ्तार किया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : August 16, 2020 12:27 IST
Meerut Man Bengaluru Violence, Bengaluru Violence, Shahzeb Rizvi
Image Source : PTI REPRESENTATIONAL गिरफ्तार आरोपी समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता रह चुका है और वह खुद को सामाजिक कार्यकर्ता भी बताता है।

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस ने बेंगलुरु कांग्रेस विधायक के भतीजे की हत्या करने के लिए 51 लाख रुपये का इनाम रखने वाले आरोपी शाहजेब रिजवी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता रह चुका है और वह खुद को सामाजिक कार्यकर्ता भी बताता है। बेंगलुरु के विधायक अखण्ड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे द्वारा कथित तौर पर अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मंगलवार को बेंगलुरु में हिंसा भड़कने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

बेंगलुरु हिंसा के 4 दिन के बाद मेरठ में शाहजेब रिजवी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपना गुस्सा निकालते हुए, ‘आरोपी का सिर लाने वाले’  के लिए 51 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। रिजवी ने कहा था, ‘कांग्रेस विधायक के भतीजे की सोशल मीडिया पोस्ट के कारण मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। जो भी मुझे विधायक के भतीजे का सिर भेजेगा, उसे बदले में 51 लाख रुपये मिलेंगे। यह पैसा उन लोग की मदद से इकट्ठा किया जाएगा जो इस मामले में मेरा समर्थन करते हैं।’ 

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला स्थानीय पुलिस ने इस पर ध्यान दिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। पूर्व सपा नेता पर IPC की धारा 153 (A) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अजय साहनी ने कहा, ‘हमने रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद जांच का आदेश दिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।’ रिजवी पर कुछ दिन पहले सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए भी महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस बीच, SC/ST आयोग ने भी इस बयान को लेकर मेरठ पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा है।

Latest Crime News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें क्राइम सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement