Saturday, November 30, 2024
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पत्नी के उकसाने पर की थी 6 साल के बेटे की हत्या, अब अदालत ने दोनों को सुनाई ये सख्त सजा

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स ने अपनी पत्नी के उकसावे में आकर अपने 6 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर दी और पूरी वारदात का वीडियो बनाकर अपनी पत्नी को भी भेज दिया।

Edited By: Vineet Kumar Singh @VickyOnX
Published : Oct 30, 2024 19:00 IST, Updated : Oct 30, 2024 19:00 IST
Indore News, MP News, Father Kills Son- India TV Hindi
Image Source : PIXABAY REPRESENTATIONAL कोर्ट ने पति-पत्नी को कड़ी सजा सुनाते हुए एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया।

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 6 साल के लड़के की गला घोंटकर हत्या कर देने के मामले में उसके पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि शख्स और उसकी पत्नी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह कुशवाह ने इस मामले में 30 साल के शशिपाल मुंडे और उसकी 30 साल की पत्नी ममता उर्फ पायल को IPC की धारा 302 (हत्या) और धारा 109 (किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाना) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

‘मुंडे ने बेटे प्रतीक की गला घोंटकर हत्या कर दी थी’

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि तेजाजी नगर इलाके में 14 मई 2023 की रात मुंडे ने अपनी तीसरी पत्नी पायल के उकसाने पर 6 साल के अपने बेटे प्रतीक की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुंडे ने वारदात का वीडियो भी बनाकर पायल को भेजा था। उन्होंने बताया कि मुंडे की पहली पत्नी और प्रतीक की मां की करीब 10 साल पहले मौत हो गई थी। बाद में उसने एक महिला से दूसरी शादी की लेकिन मुंडे ने दूसरी पत्नी को भी छोड़ दिया था। मुंडे ने पायल के साथ तीसरी शादी की, लेकिन उसकी पहली पत्नी से जन्मा प्रतीक उसे हमेशा खटकता था।

‘ससुराल वापस लौटने के लिए पायल ने रखी थी शर्त’

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पायल ने अपने मायके में एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन वह ससुराल नहीं लौट रही थी। उन्होंने बताया कि पायल ने अपने पति से कहा कि वह उसके पास तभी लौटेगी, जब वह प्रतीक को घर से बाहर निकाल दे या उसकी जान ले ले। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को मुंडे के मोबाइल में 4 मिनट 47 सेकंड का एक वीडियो भी मिला जिसमें वह अपने बेटे प्रतीक की गला घोंटकर हत्या करता नजर आ रहा है। बता दें कि मुंडे और पायल को 22 अक्टूबर को सजा सुनाए जाने के दौरान उनका बेटा अपनी अपनी मां के साथ जेल में था।

मुंडे और पायल के बच्चे पर अदालत ने कही ये बात

अपर सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि जिला प्रशासन मुंडे और पायल के बच्चे के रहने और शिक्षा-दीक्षा का उचित इंतजाम करे ताकि उसे दोनों मुजरिमों को ‘दूषित मानसिकता की परछाई’ से दूर रखकर जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके और समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

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