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लड़की का पीछा करता था 'मनचला', अब अदालत ने सुनाई है ऐसी सजा जिससे उतर जाएगा 'भूत'

ठाणे की एक विशेष अदालत ने एक लड़की का पीछा करने के जुर्म में 24 वर्षीय युवक को 22 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (पीछा करना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत दोषी करार दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि युवक लगातार एक लड़की का पीछा करता था। लड़की के पिता ने जून 2016 में शिकायत दर्ज करायी थी।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: February 27, 2021 12:32 IST
man announced 22 months jail for following girl लड़की का पीछा करता था 'मनचला', अब अदालत ने सुनाई है - India TV Hindi
Image Source : INDIA TV लड़की का पीछा करता था 'मनचला', अब अदालत ने सुनाई है ऐसी सजा जिससे उतर जाएगा 'भूत'

नई दिल्ली. लाख जागरुकता फैलाने के बावजूद हमारे देश में हर दिन लड़कियों को परेशान किए जाने के मामले सामने आते हैं। घर से स्कूल, कॉलेज और जॉब के लिए निकली लड़कियां रास्ते में 'मनचले' व आवारा युवकों के द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत भी करती है और सोशल मीडिया पर अपना दर्द भी साझा करती है। महाराष्ट्र के ठाणे में 5 साल पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, मामले में देर से ही सही लेकिन एक उम्मीद जगाने वाले फैसला किया गया है। यहां ठाणे की एक विशेष अदालत ने एक लड़की का पीछा करने के जुर्म में 24 वर्षीय युवक को 22 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

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हाल ही में जारी आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर आर वैष्णव ने दोषी सुनील कुमार दुखीलाल जायसवाल पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (पीछा करना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत दोषी करार दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि युवक लगातार एक लड़की का पीछा करता था। लड़की के पिता ने जून 2016 में शिकायत दर्ज करायी थी।

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बच्ची से बलात्कार करने के दोषी युवक को 12 साल कैद की सजा
यूपी के फतेहपुर जिले जिले की एक पॉक्सो अदालत ने सात साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी युवक को बृहस्पतिवार को 12 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना भी लगाया। जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) महेंद्र सिंह ने शुक्रवार को बताया, "ललौली थाना क्षेत्र के एक गांव में दो अक्टूबर 2015 की शाम करीब पांच बजे बच्ची शौच के लिए खेत गयी थी, तभी वहां पहले से मौजूद गांव के ही युवक दिनेश कुमार ने उससे बलात्कार किया।"

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घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने आरोपी दिनेश कुमार को बच्ची से बलात्कार का दोषी करार देते हुए उसे 12 साल कैद की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं अदा करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। (Input- Bhasha)

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