नई दिल्ली: ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कथित ICICI बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी। इससे पहले दिसंबर 2020 में मुंबई की एक अदालत ने इस मामले में दीपक कोचर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर के पति को ED ने धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। ED ने कोचर की यह गिरफ्तारी कोचर दंपति, वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ CBI द्वारा दर्ज एक FIR का अध्ययन करने के बाद धनशोधन का आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद की थी।
पिछले महीने चंदा कोचर को भी मिली थी जमानत
इससे पहले कोचर की पत्नी एवं ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर को पिछले महीने एक विशेष पीएमएलए अदालत ने ICICI बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी थी। धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) की विशेष अदालत ने 30 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और मामले के अन्य आरोपियों को तलब किया था। चंदा कोचर ने विशेष न्यायाधीश ए ए नांदगांवकर के समक्ष अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी।
वेणुगोपाल धूत को भी मिल गई थी जमानत
चंदा कोचर को अदालत ने 5 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत की इजाजत दी थी। वहीं, बता दें कि इसी महीने वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को भी इसी मामले में PMLA की विशेष अदालत ने जमानत दी थी। ईडी का आरोप है कि चंदा कोचर की अध्यक्षता वाली ICICI बैंक की एक समिति ने वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 300 करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी दी, और कर्ज जारी करने के अगले दिन वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज ने 8 सितंबर 2009 को 64 करोड़ रुपये न्यूपॉवर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड (NRPL) को हस्तांतरित किए। NRPL के मालिक दीपक कोचर हैं।