Friday, November 22, 2024
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हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हुई जेल, विदेशी छात्रा से किया था यौन उत्पीड़न

पीड़िता को कॉलेज के छात्रों ने विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चेकअप के बाद उसने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अनुवादक की मदद से 23 वर्षीय पीड़िता का बयान दर्ज किया।

Edited By: India TV News Desk
Published on: December 04, 2022 21:49 IST
Hyderabad Police- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO (सांकेतिक तस्वीर)

हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को विदेशी छात्रा के यौन उत्पीड़न की कोशिश के आरोप में जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि हिंदी विभाग के प्रोफेसर रवि रंजन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी प्रोफेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें संगारेड्डी जेल में भेजा गया है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय में मास्टर्स कर रही थाईलैंड की छात्रा ने 62 वर्षीय प्रोफेसर के खिलाफ शनिवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, थाईलैंड छात्रा के समर्थन में छात्रों ने कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल) और 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया था, आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद विश्वविद्यालय ने उन्हें निलंबित भी कर दिया।

पुलिस के अनुसार, प्रोफेसर ने कथित तौर पर दो दिसंबर की शाम को छात्रा को हिंदी पढ़ाने के बहाने परिसर के पास स्थित अपने आवास पर बुलाया और शराब पिलाने के बाद उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। आरोपी बाद में उसे कैंपस के हॉस्टल में छोड़ गया। यौन उत्पीड़न से बुरी तरह सहमी पीड़िता ने आपबीती अपने दोस्तों को बताई।

पीड़िता को कॉलेज के छात्रों ने विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चेकअप के बाद उसने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अनुवादक की मदद से 23 वर्षीय पीड़िता का बयान दर्ज किया।

छात्रों ने प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन किया

छात्रों ने प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें निलंबित करने की मांग की। छात्रों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने में देरी के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की भी आलोचना की। विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर को निलंबित किए जाने के बाद छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया।

विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा, विश्वविद्यालय 2 दिसंबर, 2022 को प्रो. रवि रंजन और एक छात्रा के बीच हुई घटना की निंदा करता है। गचीबोवली पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 और 354 (ए) के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या आईपीसी 1391/2022 की जांच के तहत आपराधिक शिकायत के आधार पर प्रोफेसर रवि रंजन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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