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Gurugram Crime: महिला वकील ने लगाए रेप के आरोप, सरकारी अधिवक्ता ने कहा- झूठे हैं मामले, उसने मुझे...

Gurugram Crime: पुलिस ने बताया कि दोनों की ओर से एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Oct 03, 2022 21:40 IST, Updated : Oct 03, 2022 21:42 IST
Gurugram Crime
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE Gurugram Crime

Highlights

  • महिला वकील ने सहायक जिला अटॉर्नी पर रेप के लगाए आरोप
  • 'धमकी देकर 10 लाख रुपये वसूल करने की कोशिश कर रही'
  • एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों के आधार पर मामला दर्ज

Gurugram Crime: गुरुग्राम के एक होटल में एक महिला वकील को नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप करने को लेकर एक सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि एडीए हिमांशु यादव ने भी महिला पर यह आरोप लगाया है कि वह रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उनसे 10 लाख रुपये वसूल करने की कोशिश कर रही है। 

पुलिस ने बताया कि दोनों की ओर से एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एडीए की ओर से दायर शिकायत के मुताबिक, शिकायतकर्ता फोन पर उन्हें कई दिनों से परेशान कर रही थी और दोस्त बनने के लिए उन्हें मजबूर कर रही थी। जब उन्होंने मना कर दिया, तो उसने बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की उन्हें धमकी दी। 

'धमकी देकर 10 लाख रुपये की मांग की'

पुलिस के मुताबिक, एडीए ने अपनी शिकायत में कहा है, "कुछ दिनों बाद उसने झूठे मामले में मुझे फंसाने की धमकी देनी शुरू कर दी और 10 लाख रुपये की मांग की। उसने मेरी पत्नी के साथ भी बदसलूकी की।" सदर पुलिस थाना के प्रभारी वेद प्रकाश ने बताया कि शिकायत के बाद महिला वकील के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 389 (वसूली के लिए धमकी) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया। 

डीए के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया

इस बीच, महिला वकील ने भी एडीए के खिलाफ एक शिकायत दायर कर बलात्कार का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि एडीए ने एक मामले के सिलसिले में उन्हें 11 अगस्त को सेक्टर- 15 स्थित एक स्थान पर मुवक्किल से मिलने के लिए बुलाया था और होटल के एक कमरे में ले गया। उन्होंने शिकायत में कहा है कि एडीए ने कमरे में उन्हें पीने के लिए पानी दिया, जिसके बाद वह अचेत हो गई। 

उसने मेरी तस्वीरें खींच ली हैं- महिला वकील 

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के अनुसार, कुछ देर बाद महिला ने होश आने पर खुद को निर्वस्त्र पाया और महसूस किया कि उसके साथ रेप हुआ है। महिला ने कहा, "उसने मुझे यह कहकर धमकी दी कि उसने मेरी तस्वीरें खींच ली हैं और यदि मैं शिकायत दायर करूंगी तो वह उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा।"  

शिकायत के बाद एडीए के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक भयादोहन) के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिविल लाइंस थाना के प्रभारी, निरीक्षक पंकज कुमार ने कहा, "हम तथ्यों की जांच कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।"

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