केरल की एक अदालत ने बुधवार को एक 62 वर्षीय व्यक्ति को अपनी नाबालिग पोती के साथ बलात्कार के आरोप में 111 साल कैद की सजा सुनाई है। साल 2021 में हुए इस मामले में कोर्ट ने दादा को अपनी ही नाबालिक पोती से बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराया और कुल 111 साल कैद की सजा सुनाई। सजा के रूप में वह अधिकतम 30 साल जेल में काटेगा। इसके साथ ही उसे दो लाख एक हराज का जुर्माना भी लगाया गया है।
लोक अभियोजक (पीपी) मनोज अरूर ने कहा कि नादापुरम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) के न्यायाधीश सुहैब एम ने अपनी ही पोती से बलात्कार करने वाले व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अलग-अलग अवधि के कारावास की सजा सुनाई है, जिसके तहत उसे कुल 111 साल की सजा सुनाई गई है। मनोज अरूर ने कहा कि चूंकि आरोपी को सभी सजाएं एक साथ काटनी होंगी और आदमी को दी गई जेल की अधिकतम सजा 30 साल है, इसलिए वह 30 साल जेल में काटेगा। अभियोजक मनोज अरूर ने कहा, अदालत ने सजा के साथ ही दोषी पर 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अकेली पाकर दादा ने पोती से किया था दुष्कर्म
बताया गया है कि शख्स ने यह अपराध को दिसंबर 2021 में तब अंजाम दिया गया जब लड़की क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान अपने दादा से मिलने गई थी। जब घर में आसपास कोई नहीं था तो बच्ची को अकेली पाकर दादा अपनी पोती को घर में खींचकर ले गया और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पीपी ने कहा कि बाद में उसने उसे किसी को भी यह बताने से रोकने के लिए डराया कि क्या हुआ था। हालांकि, लड़की ने बाद में स्कूल में अपने एक दोस्त को इसका खुलासा किया और उसके बाद इसकी जानकारी बाल सेवाओं को दी गई, जिसने पुलिस को सूचित किया। उसके बाद शख्स को गिरफ्तार किया गया।