उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में एक कोर्ट ने नाबालिग भांजी के साथ अश्लील हरकत करने के जुर्म में एक शख्स को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता चवनपाल भाटी ने बताया कि अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग भांजी से छेड़छाड़ करने के जुर्म में चार साल के कारावास की सजा सुनाई ।
जुर्माना न देने पर भुगतनी होगी एक महीने की अतिरिक्त सजा'
चवनपाल भाटी के मुताबिक कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भाटी ने बताया कि 2017 में बच्ची के पिता ने मामला दर्ज कराया था।
'एक महिला ने घर पर पहुंचकर बच्ची को बचाया था'
दरअसल, शिकायकर्ता ने शिकायत की थी 4 अक्तूबर 2017 को उनकी बेटी घर पर अकेली थी, तब वहां पर बांदा के सुहाना निवासी प्रेमदीप पहुंचा और उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता के मुताबिक तभी एक महिला घर पर पहुंच गई और उसने बच्ची को बचा लिया।
ठाणे जिले में एक अस्वस्थ नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण मामले में एक अरेस्ट
वहीं महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में मानसिक रूप से अस्वस्थ 14 वर्षीय लड़की के यौन शोषण के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान हरीश राजू शेंगल (26) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शेंगल के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत यौन उत्पीड़न समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।
पीड़िता की मां की शिकायत पर किया गया अरेस्ट
अंबरनाथ पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया, "युवक 10 जून को भुवापाड़ा स्थित बालिका के घर के पास उसे एक सुनसान कमरे में ले गया और उसे जबरदस्ती चूमा। बालिका को गलत तरीके से छुआ। पीड़िता की मां की शिकायत पर शेंगल को गिरफ्तार किया गया है।"