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ट्रिपल तलाक केस में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर गिरफ्तार, 'करने जा रहे थे छठवां निकाह'

ताजगंज के गोबर चौकी स्थित करीम नगर निवासी नगमा ने बताया कि बशीर के उत्पीड़न के खिलाफ वह 3 साल से मायके में रहकर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : August 19, 2021 21:59 IST
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Image Source : FACEBOOK.COM/CHAUDHRY-BASHIR चौधरी बशीर ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी खारिज कर दिया गया।

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा में 3 तलाक मामले में गुरुवार को पुलिस ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले बशीर ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी खारिज कर दिया गया। चौधरी बशीर बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं। ताजगंज के गोबर चौकी स्थित करीम नगर निवासी नगमा ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ 31 जुलाई को मंटोला थाने में 3 तलाक का मुकदमा दर्ज कराया था। नगमा के मुताबिक, उनका निकाह 11 नवंबर 2012 को चौधरी बशीर से हुआ था, उनके दो बेटे हैं और वह उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीडऩ कर रहे हैं।

छठवां निकाह करने जा रहे थे मंत्री

नगमा ने बताया कि इसके खिलाफ वह 3 साल से मायके में रहकर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। पीड़ित महिला के अनुसार, 23 जुलाई को चौधरी बशीर के छठवां निकाह करने की जानकारी मिली और जब वह ससुराल गईं तो पूर्व मंत्री ने उसके साथ गाली-गलौज की और 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। नगमा ने मामले की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से की तब पूर्व मंत्री के खिलाफ मंटोला थाने में 3 तलाक का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज किये जाने के बाद से ही पूर्व मंत्री फरार थे और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। 

पूर्व मंत्री को पुलिस ने किया गिरफ्तार
मंत्री ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, अपर जिला जज प्रथम सुधीर कुमार ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश दिए। एडीजीसी राधाकिशन गुप्ता ने पूर्व मंत्री के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज एक दर्जन से अधिक मुकदमों का आपराधिक इतिहास पेश किया और कहा कि आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है। वहीं इस संबंध में सीओ छत्ता दीक्षा सिंह ने बताया कि गुरुवार को पूर्व मंत्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

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