अंबाला: हरियाणा पुलिस ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज की शिकायत पर पुलिस उपमहानिरीक्षक (सतर्कता) अशोक कुमार के खिलाफ हमला करने, धमकी देने और अश्लील हरकत के आरोपों में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सोमवार को कहा कि कपिल विज रविवार दोपहर अपने दोस्त के पोते की जन्मदिन पार्टी में शरीक होने अंबाला छावनी में सरहिंद क्लब गए थे, जहां डीआईजी भी मौजूद थे।
पुलिस सूत्रों ने कहा कि इस दौरान किसी मुद्दे को लेकर कपिल विज और डीआईजी के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ लोगों के हस्तक्षेप से मामला सुलझा लिया गया। हालांकि, बाद में शाम के समय विज ने अंबाला छावनी सदर थाने में डीआईजी के खिलाफ शिकायत दे दी। सोमवार को डीआईजी के आवेदन पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उन्हें अंतरिम जमानत दी।
अशोक कुमार के वकील सतींद्र गर्ग ने बताया कि अदालत ने मंगलवार तक के लिए डीआईजी को अंतरिम जमानत दी है। प्राथमिकी के अनुसार विज ने आरोप लगाया कि वह व्यक्ति जिसके बारे में उन्हें बाद में पता चला कि वह डीआईजी है, उनके पास आया और बिना किसी कारण कथित रूप से उन्हें और उनके परिवार को भोजन करते समय गंदी-गंदी गालियां देनी शुरू कर दीं।
विज ने कहा कि वापस लौटते समय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और कहा कि वह अंबाला का सतर्कता डीआईजी है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद अंबाला के एसपी हामिद अख्तर समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रात करीब दस बजे अंबाला सदर थाना पहुंचे और डीआईजी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 506 और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया।
अंबाला सदर थाने के एसएचओ विजय कुमार ने सोमवार को कहा कि रविवार शाम उन्हें शिकायत मिली थी। एसएचओ ने कहा, ''अशोक कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 506 और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच जारी है।'' डीआईजी को प्रतिक्रिया लेने के लिये फोन किया गया ,लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इससे पहले, कुमार अंबाला के एसपी और रेलवे के एसपी रह चुके हैं।