तिरुवनंतपुरम: केरल की एक अदालत ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक नाबालिग बच्चे के साथ बार-बार कुकर्म करने का दोषी ठहराया है और उसे कुल मिलाकर 56 सालों के लिए कैद की सजा सुनायी है। तिरुवनंतपुरम त्वरित विशेष अदालत (पोक्सो) के न्यायाधीश आर रेखा ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो)के तहत अभियुक्त के विभिन्न अपराधों को लेकर कुल मिलाकर 56 सालों के लिए कैद की सजा सुनाई।
विशेष सरकारी वकील आर एस विजय मोहन ने बताया कि लेकिन कैद की ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी। चूंकि उसे सबसे बड़ी 20 साल की कैद की सजा सुनायी गयी है, इसलिए उसे 20 सालों तक सलाखों के पीछे रहना होगा। अदालत ने अभियुक्त पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बच्चे के साथ कई बार कुकर्म किया
अभियोजन पक्ष के अनुसार जब अक्टूबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच 11 वर्षीय बालक धार्मिक शिक्षा के लिए इस्लामी विद्वान (अभियुक्त) के पास जाया करता था, तब कई बार अभियुक्त ने उसके साथ कुकर्म किया। विशेष सरकारी वकील का कहना है कि अभियुक्त ने बच्चे को धमकी दी थी कि यदि वह इस कुकर्म के बारे में किसी को बतायेगा तो वह उसे तालाब में डुबाकर उसकी जान ले लेगा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक इसके अलावा, अभियुक्त बच्चे को अपने मोबाइल पर महिलाओं की निर्वस्त्र तस्वीरें एवं अन्य अश्लील सामग्री दिखाया करता था। (इनपुट: भाषा)