Friday, November 22, 2024
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शराबी ने नशे में अपने दांतों से पत्नी की आंखें व गाल काट डाले, बेटी को भी बुरी तरीके से मारा

देश में सरकारें दावा करती है कि उन्होंने घरेलु हिंसा कम की है, पर जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। कर्नाटक में एक शराबी ने नशे में अपनी पत्नी की आंखों और गालों को दांतों से काट डाला।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published on: December 20, 2023 7:09 IST
crime- India TV Hindi
Image Source : FILE शराबी ने नशे में अपने दांतों से पत्नी की आंखों व गाल को काटा

देश में घरेलु हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। कर्नाटक राज्य से एक हैरान कर देने वाले घटना सामने आ रही है। दक्षिण कन्नड़ जिले में एक महिला को उसके ही पति ने उसे पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, उसके पति ने शराब के नशे में उस पर बुरी तरीके हमला कर दिया और उसकी आंखें और गाल काट डाले। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में खौफ पैदा हो गया। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। बता दें कि ये घटना बीते सोमवार की बताई जा रही है।

हुई थी पत्नी से बहस

जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात को बेलथांगडी क्षेत्र के निवासी सुरेश और उसकी पत्नी के बीच हुई बहस के बाद हुई, जिसके बाद पति सुरेश ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। इस हमले में महिला बुरी तरीके से घायल हो गई है। इतना ही नहीं, मारपीट कर रहे पिता को जब उसकी बेटी ने रोकने की कोशिश की तो सुरेश ने उसे भी खूब पीटा। बताया जा रहा कि सुरेश शराब के नशे में धुत था।

बेटी को भी खूब मारा

दक्षिण कन्नड़ के पुलिस अधीक्षक रश्यांत ने जानकारी देते हुए कहा कि बेलथांगडी क्षेत्र में 55 वर्षीय सुरेश ने अपनी पत्नी पर अपने हाथ और हेलमेट से हमला किया और उसके चेहरे पर दांत से काट डाला, जिससे पत्नी लहुलुहान हो गई। एसपी ने आगे बताया कि जब उसकी बेटी अपनी मां के बचाव में आई तो शराबी ने अपनी बेटी के साथ भी खूब मारपीट की। इसके बाद डरी हुई लड़की घर से भाग गई। मंगलवार सुबह महिला बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। फिलहाल उनका और उनकी बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस ने मामला किया दर्ज

एसपी ने कहा कि इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है, और उस व्यक्ति पर खतरनाक हथियारों या साधनों (आईपीसी 323, 324, 326) द्वारा स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने (आईपीसी 504) आपराधिक धमकी (आईपीसी 506) की धारा लगाई गई है।

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