नई दिल्ली: एक बच्चे की किडनैपिंग करके उसकी हत्या के मामले में दि्ल्ली की एक अदालत ने एक शख्स को मौत की सजा सुनाई है। बच्चे को किडनैप करने वाले शख्स ने उसकी हत्या करके लाश एक सूखे नाले में फेंक दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को 11 वर्षीय एक बच्चे की 2009 में अपहरण करने के बाद हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह ‘क्रूर और जघन्य’ कृत्य था और इसमें नरमी नहीं बरती जा सकती। अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराध के लिए दोषी को मौत की सजा ही दी जानी चाहिए।
जज ने मामले को ‘विरलतम’ करार दिया
अदालत ने जीवक नागपाल नाम के शख्स को सजा सुनाई, जो दिल्ली के रोहिणी में पीड़ित का पड़ोसी था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने कहा, ‘इस तरह के कृत्य के लिए दोषी के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती है और उसे आजीवन कारावास की सजा देना अपर्याप्त है और मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।’ उन्होंने मामले को ‘विरलतम’ करार दिया। न्यायाधीश ने कहा, ‘वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मेरा मानना है कि 12 वर्ष से भी कम उम्र के निर्दोष बच्चे की हत्या करते हुए दोषी का कृत्य क्रूरतापूर्ण और जघन्य था।’
18 मार्च 2009 को किया था बच्चे का अपहरण
शिकायतकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत दीवान के मुताबिक, दोषी ने 18 मार्च 2009 को बच्चे का अपहरण किया था और फिरौती की मांग के लिए उसके पिता को कई संदेश भेजे थे। उसने चेतावनी दी कि अगर फिरौती की मांग पूरी नहीं की गई तो उनके बेटे की हत्या कर दी जाएगी और उनके घर को बर्बाद कर दिया जाएगा। दोषी ने बच्चे पर किसी वस्तु से प्रहार करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। बच्चे की हत्या करने के बाद लाश को एक सूखे नाले में फेंक दिया था। (भाषा)