Highlights
- कोर्ट ने मां की हत्या करने वाले एक शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई
- शख्स ने संपत्ति के लिए मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी
- शख्स पर कोर्ट ने 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
Crime News: यूपी के मथुरा की एक कोर्ट ने मां की हत्या करने वाले एक शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस शख्स ने संपत्ति के लिए मां की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस शख्स पर कोर्ट ने 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वकील राजू सिंह के मुताबिक, 29 जनवरी 2016 को महावन थाना क्षेत्र के सांवलिया गांव में चंद्रवती देवी उर्फ चंदो की उसके पुत्र हरिसिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में चंदो की बेटी रामश्री ने अपने भाई और भतीजे राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वकील राजू ने बताया कि हरि सिंह को शक था कि उसकी मां अपनी सारी संपत्ति बेटी रामश्री के नाम कर देगी।
सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (प्रथम) में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को हरि सिंह को आजीवन कारावास और 14 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने हरि सिंह के बेटे राजकुमार को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया।
फिरोजाबाद में भी संपत्ति के पीछे बेटे और बहू की मौत
इससे पहले यूपी के फिरोजाबाद में भी संपत्ति के पीछे बेटे और बहू की मौत हो गई थी। पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया था कि बेटे और बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि पिता ने बेटी के नाम सारी संपत्ति कर दी थी।
घटना फिरोजाबाद के नगला खंगर क्षेत्र के फतेहपुर की है। यहां गुरुवार को एक दंपति ने इसलिए सुसाइड कर ली क्योंकि पिता ने संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी थी। मृतक की पहचान 32 वर्षीय आदेश और सीतावती (29) के रूप में हुई है। ये दोनों पति-पत्नी थे।
पुलिस का कहना है कि पिता ने अपनी संपत्ति बेटी और दामाद के नाम कर दी थी। इसीलिए परिवार में संपत्ति का विवाद हो गया और पिता ने कथित तौर पर दुखी होकर अपनी पत्नी सीतावती के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस भी मृतकों का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच की जा रही है।