नई दिल्ली: सीबीआई ने बुधवार को हैदराबाद की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी आईवीआरसीएल और इसके प्रबंध निदेशक ई सुधीर रेड्डी के अलावा संयुक्त प्रबंध निदेशक आर बालारामी रेड्डी के खिलाफ 4,800 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने कंपनी परिसर और दोनों आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया।
सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर हैदराबाद की कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, ''आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने अन्य अज्ञात लोक सेवकों और अन्य के साथ मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संघ के साथ धोखाधड़ी की, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, केनरा बैंक, आंध्र बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, एक्जिम बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। इसके चलते इन बैंकों को 4,837 करोड़ रुपये की आर्थिक हानि पहुंची।''
सीबीआई ने आरोप लगाया कि कंपनी ने बैंकों से प्राप्त कर्ज की किश्त नहीं चुकाकर धोखाधड़ी की। जोशी ने बताया कि कंपनी पर अन्य वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में भी आरोप हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में आरोपियों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया और इस दौरान जांच एजेंसी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं।