मेक्सिको, महिला और मुंबई...बांद्रा में विदेशी महिला से युवक 4 साल तक करता रहा दुष्कर्म
मेक्सिको, महिला और मुंबई...बांद्रा में विदेशी महिला से युवक 4 साल तक करता रहा दुष्कर्म
मुंबई में एक विदेशी महिला के साथ आरोपी डीजे मालिक द्वारा 4 वर्षों से अधिक समय से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। मेक्सिको की 31 वर्षीय महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर प्राकृतिक और अप्राकृतिक दुष्कर्म (377 और 376) समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
मेक्सिको की 31 वर्षीय एक महिला से मुंबई में दुष्कर्म का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दुष्कर्म करने वाला आरोपी महिला का मालिक बताया जा रहा है। विदेशी महिला के अनुसार सोशल मीडिया के जरिये वह करीब 6 वर्ष पहले युवक के संपर्क में आई थी। तब वह 25 वर्षीय युवती थी। काम दिलाने के बहाने युवक ने बांद्रा स्थित फ्लैट पर उसके साथ संबंध बनाया। फिर उसे काम पर रख लिया और 2019 से लगातार दुष्कर्म करता आ रहा है। पीड़ित महिला डिस्क जॉकी है, जो आरोपी के साथ काम करती है। महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसके साथ अजीबोगरीब तरीके से दुष्कर्म करता था। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार मेक्सिको की डिस्क जॉकी (डीजे) महिला ने अपने साथ बार-बार दुष्कर्म होने का आरोप एक व्यक्ति पर लगाया था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। बांद्रा थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह पीड़िता द्वारा आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 35 वर्षीय आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी भी डीजे के रूप में काम करता है। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने 2019 से कई बार महिला से दुष्कर्म किया। अधिकारी ने बताया कि महिला फिलहाल मुंबई में रहती है और आरोपी उसका प्रबंधक है।
पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस
पुलिस अधिकारी ने बताया, ''महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह 2017 में सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी से मिली थी। उसने (आरोपी) जुलाई 2019 में बांद्रा में अपने घर में उसका यौन उत्पीड़न किया। इस घटना के बाद आरोपी ने कई बार उससे दुष्कर्म किया।'' उन्होंने कहा, ''महिला को आरोपी धमकाया करता था कि अगर वह राजी नहीं हुई तो वह उसे काम से बाहर निकाल देगा। वह महिला को उसकी अंतरंग तस्वीरों के माध्यम से ब्लैकमेल किया करता था।'' अधिकारी ने बताया कि महिला ने अप्राकृतिक दुष्कर्म की भी शिकायत दी थी। इसलिए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 354 (महिला की इज्जत को भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 506 (आपराधिक मंशा) के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। (भाषा)
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