इंडिपेंडेंट न्यूज़ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के टीवी चैनल इंडिया टीवी पर प्रसारित किसी कंटेंट को लेकर अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसे न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) की आचार संहिता, प्रसारण मानक और समाचार प्रसारण मानक नियमावली के तहत पहली प्रसारण तिथि के सात दिनों के अंदर कंपनी द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। अधिकारी का विवरण नीचे दिया गया है.
हालांकि, दर्शकों के लिए सुविधाजनक होगा अगर वो शिकायत दर्ज कराने से पहले न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के द्वारा निर्धारित आचार संहिता, प्रसारण मानकों और समाचार प्रसारण मानक नियमों और निर्देशों का अध्ययन कर लें. इस संबंध में पूरी जानकारी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की वेबसाइट www.nbanewdelhi.com पर उपबल्ध है।.
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