कोचिंग मैनेजर हत्याकांड में कोर्ट ने महिला मैनेजर की हत्या के मामले में हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में दुर्ग जिला न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी युवक मनीष यादव को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 1000 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। बता दें कि करीब 6 साल पुराने इस मामले में एक छात्र ने महिला मैनेजर की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद जांच के दौरान सीआईएसएफ बाउंड्रीवॉल उतई के पास महिला मैनेजर का शव मिला था। हत्या वाले दिन महिला मैनेजर घर से कोचिंग के लिए निकली थी। लेकिन उसके बाद वह कभी घर नहीं पहुंची। महिला छत्तीसगढ़ के भिलाई में सिविक सेंटर स्थित शिवा कोचिंग सेंटर में काम करती थी। साल 2017 के अक्टूबर में रुआबांधा सेक्टर निवासी जसविंदर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी पत्नी कुलदीप कौर कोचिंग के लिए घर से निकली लेकिन वह वापस नहीं लौटी।
दोनों के बीच थे नजायज संबंध
मामले में हत्यारे मनीष यादव ने बताया कि वह शिवा कोचिंग सेंटर में पढ़ता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुलदीप कौर से हुई जो उस कोचिंग की मैनेजर थी। मुलाकात के बाद वे दोनों एक दूसरे के नजदिक आ गए। इसके बाद मनीष उस महिला मैनेजर के घर में ही पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगा। अब दोनों इतने करीब आ चुके थे कि आए दिन उनके बीच शारीरिक संबंध बनते थे। जब मनीष की पढ़ाई खत्म हो गई तो वह वापस अपने घर अंबिकापुर चला गया। लेकिन बीच-बीच में वह कुलदीप कौर से मिलने के लिए आते रहते था।
महिला ने दी थी शादी तुड़वाने की धमकी
मनीष ने बताया कि साल 2017 में वह कुलदीप से मिलने के लिए अंबिकापुर आया था। कुलदीप कौर उसे लेने स्टेशन पर कार से आई थी। उस वक्त कुलदीप ने कार में ही मनीष को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहा। लेकिन मनीष ने मना कर दिया और उसने उसे बताया कि अब उसकी शादी होने वाली है और वह उससे दूर हो जाए। अब वह उससे नहीं मिलेगा। जिसके बाद कुलदीप कौर भड़क गई और वह मनीष को उसकी शादी तुड़वाने की धमकी देने लगी। साथ ही उसे रेप के मामले में फंसाने की भी धमकी देने लगी। धमकियों से घबराकर मनीष ने कुलदीप कौर को कार में ही उसके दुपट्टे से उसका गला घोंटकर मार दिया और कार में रखे महिला का बैग, मोबाइल फोन और जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर फरार हो गया।
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