नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता के एक सरकारी अस्पताल का अधीक्षक रहते हुई कथित अनियमितताओं के मामले में उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने इस मामले में राज्य की अपील पर पुनीत से जवाब मांगा है। पुनीत पर रायपुर के डीकेएस सरकारी अस्पताल का अधीक्षक रहते कथित रूप से वित्तीय अनियमितताएं करने का आरोप है।
अस्पताल के मौजूदा अधीक्षक की ओर से दायर प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि गुप्ता ने अपने कार्यकाल में मशीनें खरीदने, निविदाओं के आवंटन और नियुक्तियों में कई अनियमितताएं बरत कर अपने कार्यालय और पद का दुरुपयोग किया है।
राज्य की ओर से शीर्ष अदालत में दायर अपील में कहा गया है प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी गुप्ता हिरासत में नहीं लिये गए और उन्होंने अग्रिम जमानत के लिये सीधे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।