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Chhattisgarh Liquor Scam Case: 2,000 करोड़ का शराब घोटाला, पूर्व IAS अनिल टुटेजा गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर हुए शराब घोटाला मामले में ईडी ने एक पूर्व आईएएस अधिकार अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी।

Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
Published on: April 21, 2024 12:05 IST
chhattisgarh liquor scam case- India TV Hindi
Image Source : TWITTER छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला

रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक नया मामला दर्ज करने के कुछ दिनों बाद छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को राज्य में 2,000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी ने 2003-बैच के अधिकारी को शनिवार शाम रायपुर में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू)/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कार्यालय से हिरासत में लिया था, जहां अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा उसी मामले में अपने बयान दर्ज करने गए थे।

ईडी ने उन्हें जांच में शामिल होने और अपने बयान दर्ज कराने के लिए EOW/ ACB कार्यालय में समन जारी किया था, जिसके बाद उन्हें यहां केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में ले जाया गया था। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी से पूछताछ की गई और बाद में PMLA के प्रावधानों के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के बाद उनके बेटे यश टुटेजा को जाने दिया गया। सूत्रों ने कहा कि अनिल टुटेजा को शहर में एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है जहां एजेंसी उनकी रिमांड की मांग करेगी।

ये था मामला

अनिल टुटेजा पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित अपनी पिछली एफआईआर को रद्द करने के बाद ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में एक नया मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह कोई अपराध नहीं है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है।

इस फैसले से ठीक पहले, एजेंसी ने इस मामले में अपनी जांच का विवरण राज्य ईओडब्ल्यू/एसीबी के साथ साझा किया था और एक आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी और एक बार जब उन्होंने एफआईआर दर्ज की, तो ईडी ने उस शिकायत का संज्ञान लेते हुए एक नया मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया।

ईओडब्ल्यू/एसीबी ने विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा मौजूदा कांग्रेस सरकार को हराने के लगभग एक महीने बाद 17 जनवरी को यह एफआईआर दर्ज की और पूर्व उत्पाद शुल्क मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य सहित 70 व्यक्तियों और कंपनियों को नामित किया। ईडी ने मामले में कथित "अपराध की आय" 2,161 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है।

छत्तीसगढ़ में बेची गई शराब की "हर" बोतल से "अवैध" पैसा इकट्ठा किया गया था और रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता ऐजाज़ के बड़े भाई अनवर ढेबर के नेतृत्व वाले शराब सिंडिकेट द्वारा  2,000 करोड़ रुपये के "अभूतपूर्व" भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है। ईडी ने आरोप लगाया था कि ढेबर का पर्दाफाश हो गया है। राज्य में भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पहले कहा था कि ईओडब्ल्यू/एसीबी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी।

बघेल ने संवाददाताओं से कहा था, पिछले तीन वर्षों से, ईडी और आयकर विभाग मामलों की जांच कर रहे थे और अब उन्होंने एसीबी को अपराध दर्ज करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि "पहले हमारी पार्टी के कई नेताओं के नाम जांच में सामने नहीं आए थे, लेकिन अब उनके नाम (ईओडब्ल्यू/एसीबी) की एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। यह लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया है..."

उनके इन दावों का खंडन करते हुए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने कहा था कि ईडी "एक स्वतंत्र एजेंसी है और यह अपना काम कर रही है। इसका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है।"

अनवर ढेबर, व्यवसायी अरविंद सिंह और भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) अधिकारी और उत्पाद शुल्क विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी को जनवरी में दर्ज एफआईआर के तहत ईओडब्ल्यू/एसीबी ने गिरफ्तार किया था। रद्द की गई एफआईआर के तहत ईडी ने अनवर ढेबर और त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया था।

(इनपुट-पीटीआई)

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