क्या नहीं आता दायरे में-
- इंडिविजुअल/एचयूएफ परिवार का मकान या मकान का हिस्सा या जमीन का प्लॉट।
- 500 वर्ग मीटर या उससे कम क्षेत्र रखने वाला जमीन का हिस्सा
- भारतीय नागरिक या PIO का भारत में अपनी स्थायी लोकेशन पर लाया जाने वाला पैसा और एसेट की वैल्यू। या, लौटने की तारीख से ठीक पहले के एक साल या उसके बाद इस तरह के पैसे से खरीदी गई एसेट की वैल्यू
- करदाता के अपने बिजनस या प्रोफेशन के उद्देश्य के लिए खरीदा गया मकान
- कोई भी ऐसी आवासीय प्रॉपर्टी जिसे कारोबारी साल में तीन सौ दिनों की न्यूनतम अवधि के लिए किराए पर दिया गया हो
- कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसी कोई भी प्रॉपर्टी
- आप पर वेल्थ टैक्स बनता है या नहीं, यह जांचने के लिए आपको अपने एसेट की बाजार वैल्यू का आकलन करना होगा।
साल 2016-2017 के लिए नहीं लगेगा वेल्थ टैक्स
साल 2016-2017 के वित्तीय वर्ष के लिए धन कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। हालांकि 2015-2016 के लिए यह प्रावधान पहले की तरह लागू रहेगा।