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#FactsofTax- क्या आप वेल्थ टैक्स के दायरे में आते हैं'

नई दिल्ली: वेल्थ टैक्स के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। काफी कम लोग यह टैक्स अदा करते हैं। अगर किसी ऐसेट की मार्केट वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है, तो उस पर यह

India TV Business Desk
Updated on: August 03, 2015 13:44 IST

wealth tax

कौन कौन दायरे में आता है-

इंडिविजुअल/एचयूएफ (HUF) जिनका मूल्याकंन तिथि को कुल धन 30 लाख रुपए से अधिक हो।
वह सभी कंपनियां जिनका शुद्ध मूल्य 30 लाख रुपए से ज्यादा हो।

क्या आता है वेल्थ टैक्स के दायरे में-
1. कंपनी जो पूर्ण रूप से माल या यात्रियों को जहाज से ले जाने के काम में लगी हो।
2. सहकारी संस्था
3. सामाजिक क्लब
4. राजनीतिक पार्टी
5. आयकर अधिनियम की धारा 10(23D) के तहत स्पेसीफाइड

घर, कर्मशियल प्रॉपर्टी, शेयर में निवेश, डिबेंचर में निवेश, म्यूचुअल फंड में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश, बैंक/कंपनी एफडी और सेविंग अकाउंट के बैलेंस पर वैल्थ टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा गांव में खेती की जमीन, 50,000 रुपए से कम कैश, यूलिप में निवेश और इंश्योरेंस में निवेश पर भी वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर शहर में खेती की जमीन हो या 50,000 रुपए से ज्यादा कैश हो और बाजार में ज्वेलरी की मौजूदा कीमत पर वेल्थ टैक्स लगेगा।

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