नई दिल्ली: सुरभि एक नौकरीपेशा पत्रकार हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी नौकरी बदली है, उनकी कुछ गलतियों की वजह से अब उन्हें ITR फाइलिंग के दौरान मुश्किल हो रही हैं। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि नौकरी बदलने के बाद अगर आप सिर्फ तीन काम करते हैं तो आपको रिटर्न फाइलिंग के दौरान किसी भी प्रकार की मुश्किल नहीं आएगी।
अपनी कंपनी से जरूर मांगे फॉर्म 16-
आपको मालूम होना चाहिए कि आपके किसी कंपनी में काम करने और वहां से मिलने वाली सेवाओं का लाभ लेने का भी एक लिखित प्रमाण होता है, जिसे फॉर्म 16 कहते हैं। इस लिहाज से यह बहुत जरूरी कागज होता है, लिहाजा आप नौकरी छोड़ने के दौरान इस फॉर्म को अपनी कंपनी से लेना जरूर याद रखें।
ले निवेश के सही कागजात-
अक्सर ऐसा होता है कि इनकम टैक्स की धारा 80 C के जरिए आपका निवेश आपकी कंपनी द्वारा बताए जा रहे निवेश से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन आपका नियोक्ता इस आंकड़े को कम बताता है। इन तमाम समस्याओं से बचने के लिए आपको नौकरी छोड़ने से पहले अपने निवेश के सभी कागजात ले लेने चाहिए। आपको पुराने बकाए का भी तुरंत भुगतान कर देना चाहिए।
भविष्य निधि के खाते में जमा रकम का हिसाब मांगे-
आप किसी भी नौकरी में हो आपकी कंपनी आपकी CTC का कुछ हिस्सा बतौर PF काटती है और कंपनी भी कुछ हिस्सा इसमें जोड़कर इसे EPFO ऑफिस में जमा करवा देती है। यह एक ऐसी राशि होती है जो आपकी भविष्य के लिहाज से सुरक्षित किया जाता है, जिस पर बेहतर ब्याज भी मिलता है। पांच साल बाद इस खाते में जमा पैसा कर मुक्त हो जाता है। नौकरी छोड़ने के दौरन इससे संबंधित कागजात Hr से जरूर मांगने चाहिए। PF का पैसा दूसरी कंपनी के PF अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 10C और फॉर्म 19 भरना होता है।