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SC ने आयकर मामले में सुब्रत रॉय के खिलाफ सुनवाई पर रोक बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (SC) ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ आयकर मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक की अवधि बढ़ाकर 27 नवंबर कर दी है। यह मामला आकलन

PTI
Published on: August 19, 2015 11:01 IST
सुप्रीम कोर्ट ने...- India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के खिलाफ सुनवाई पर रोक बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (SC) ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ आयकर मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर रोक की अवधि बढ़ाकर 27 नवंबर कर दी है। यह मामला आकलन वर्ष 2013-14 में समूह की एक कंपनी द्वारा कथित तौर पर आयकर रिटर्न नहीं भरने से संबंधित है। राय इस समय तिहाड़ जेल

में बंद हैं। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि 10 अप्रैल का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इसमें सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन लि. के खिलाफ सुनवाई व कंपनी के दो निदेशकों जे. बी. राय तथा रनोज दास गुप्ता के खिलाफ जमानती वारंट पर रोक लगाई गई थी।
   
अदालत ने इससे पहले सुनवाई अदालत के सुब्रत राय के खिलाफ जारी पेशी वारंट पर भी रोक लगा दी थी। अदालत ने सहारा प्रमुख और अन्य को यह राहत उनके द्वारा आयकर विभाग के हलफनामे का जवाब देने के लिए और समय मांगने के आग्रह के बाद दी है। हालांकि, अदालत ने उनसे कहा है कि यह आयकर विभाग के हलफनामे का जवाब देने के लिए उनको आखिरी मौका है।
   
अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

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