नई दिल्ली: SEBI ने विनोद शेयर्स लि. तथा विशाल विजय पर 47 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। महाराष्ट्र पालीबुटनेस के शेयर कारोबार में धोखाधड़ी को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। SEBI ने अलग-अलग आदेश में कहा कि विनोद शेयर्स पर 32 लाख रुपए तथा शाह 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस बीच, एक अन्य आदेश में SEBI ने सेंचुरी फिनवेस्ट का एक ब्रोकर के रूप में पंजीकरण एक साल के लिए निलंबित कर दिया है। अपने ट्रेडिंग टर्मिनलों पर गैर-पंजीकृत इकाइयों को परिचालन की अनुमति देने समेत विभिन्न नियमों के उल्लंघन के आरोप में कंपनी का पंजीकरण रद्द किया गया है। सेंचुरी फिनवेस्ट एक पंजीकृत ब्रोकर है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक सदस्य है।
इसके अलावा, SEBI ने विमोच्य तरजीही शेयर जारी कर अवैध तरीके से करीब 5 करोड़ रुपए जुटाने को लेकर लाइफ केयर इंफ्रा टेक तथा उसके छह निदेशकों पर चार साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी के साथ-साथ छह निदेशकों योगेन्द्र प्रताप साही, अशोक कुमार सिंह, भारद्वाज मुनी त्रिपाठी, रामआशीष सिंह, हरेन्द्र कुमार उपाध्याय और सत्येन्द्र राय पर प्रतिबंध लगाया गया है। SEBI ने कंपनी तथा निदेशकों से निवेशकों का पैसा लौटाने को कहा है।
भेदिया कारोबार नियमों में संशोधित खुलासा प्रारूप जारी
बाजार नियामक SEBI ने संशोधित भेदिया कारोबार नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए खुलासे संबंधी संशोधित प्रारूप आज जारी किया। बाजार इकाइयों को खुलासे के लिए इस प्रारूप का पालन करना होगा। उल्लेखनीय है कि कड़े भेदिया कारोबार नियम इस साल अप्रैल से लागू हुए हैं। नए नियमों से भेदिया कारोबार पर लगभग दो दशक पुराने नियमों को चुस्त दुरूस्त बनाया गया है।
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