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सीनियर सिटिजन के लिए क्या कहता है इंकम टैक्स एक्ट

नई दिल्ली: आयकर विभाग के तमाम नियम कायदों को समझना आसान नहीं होता। हर उम्र वर्ग के लिए आयकर विभाग अलग अलग नियम बनाता है। सबसे ज्यादा रियायत और सहूलियत वरिष्ठ और वरिष्ठतम नागरिकों को

India TV Business Desk
Updated on: August 03, 2015 13:31 IST
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सीनियर सिटिजन के लिए क्या कहता है इंकम टैक्स एक्ट

नई दिल्ली: आयकर विभाग के तमाम नियम कायदों को समझना आसान नहीं होता। हर उम्र वर्ग के लिए आयकर विभाग अलग अलग नियम बनाता है। सबसे ज्यादा रियायत और सहूलियत वरिष्ठ और वरिष्ठतम नागरिकों को दी जाती है। यह एक ऐसा वर्ग है जो आमतौर पर मिलने वाली सहूलियतों से अनजान होता है। हम अपनी खबर में इस वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन तमाम जानकारियों को साझा कर रहे हैं जो कि सीनियर सिटिजन के लिए काफी काम की हैं, तो जानिए वरिष्ठ जनों के लिए क्या कहता है इंकम टैक्स एक्ट।

  • करदाता की दृष्टि से सीनीयर सिटीजन को 2 हिस्सों में बांटा गया है।
  • एक ऐसे करदाता जिनकी आयु 80 साल से अधिक हो। उन्हे अति वरिष्ठ नागरिक (Super Senior Citizen) का दर्जा दिया गया है। ऐसे नागरिको को 5 लाख रुपए सालाना करयोग्य आय तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
  • अति वरिष्ठ नागरिको ऑनलाइन इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है।
  • ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 60 से 80 वर्ष के बीच है उनके लिए 3 लाख रुपए सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
  •  दोनो तरह के सीनीयर सिटीजन के लिए एडवांस टैक्स का भुगतान करना जरूरी है अगर वे किसी व्यापार या पेशे से जुड़े नही हैं।

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