लखनऊ: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सहारा इंडिया परिवार की होल्डिंग कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (SIFCL) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह जानकारी मंगलवार को अधिकारियों ने दी। यह कदम RBI के गैर बैंकिंग निगरानी विभाग ने कानपुर में उठाया। अधिकारी ने कहा कि सहारा द्वारा कई अनियमितताएं और वित्तीय नियमों की अनदेखी किए जाने की वजह से यह कदम उठाया गया है।फैसला सहारा इंडिया के कपूरथला मुख्यालय में भेज दिया गया है।
RBI का यह फैसला ताबूत में आखिरी कील माना जा सकता है, क्योंकि SIFCL से ही निवेश जुटा कर मीडिया, रियल एस्टेट तथा सहारा परिवार की अन्य कंपनियों को हस्तांतरित किया जाता था।
उल्लेखनीय है कि कंपनी के प्रमुख सुब्रत राय एक साल से अधिक अवधि से जेल में बंद हैं और RBI के ताजा फैसले से माना जा रहा है कि समूह की रीढ़ टूट जाएगी।
इस फैसले के बाद सहारा इंडिया किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएगी।
RBI ने 2008 में कंपनी को चिट फंड के तहत किसी जमाकर्ता से जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी।
तब से कई निवेशकों ने RBI को शिकायत की थी कि सहारा उनका पैसा वापस नहीं कर रही है। इसके बाद RBI ने इसकी जांच का आदेश जारी किया था।
जांच की रिपोर्ट गत महीने RBI के मुंबई मुख्यालय को भेजा गया था। इसके बाद SIFCL का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया गया।