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सत्यम घोटाले में रामालिंगा राजू को राहत, मिली जमानत

हैदराबाद: खातों में हेराफेरी के करोड़ों रुपये के घोटाले में सत्यम कंप्यूटर सर्विसिस लिमिटेड (एससीएसएल) के संस्थापक बी. रामालिंगा राजू तथा अन्य दोषियों को सोमवार को यहां की एक अदालत ने जमानत दे दी। महानगर

IANS
Updated on: May 13, 2015 11:09 IST
रामालिंगा राजू को...- India TV Hindi
रामालिंगा राजू को बड़ी राहत, सत्यम घोटाले में मिली जमानत

हैदराबाद: खातों में हेराफेरी के करोड़ों रुपये के घोटाले में सत्यम कंप्यूटर सर्विसिस लिमिटेड (एससीएसएल) के संस्थापक बी. रामालिंगा राजू तथा अन्य दोषियों को सोमवार को यहां की एक अदालत ने जमानत दे दी।

महानगर सत्र न्यायालय ने राजू और उनके भाई रामा राजू को अलग-अलग एक लाख रुपये निजी मुचलके पर जमानत दी। राजू के एक अन्य भाई सूर्यनारायण राजू और सात अन्य को अलग-अलग 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई।


राजू तथा मामले में दोषी ठहराए गए अन्य लोग अभी यहां चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार में बंद हैं। उन्होंने अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने तथा उन्हें दी गई सजा को चुनौती देते हुए जमानत की याचिका दाखिल की थी।

अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत ने नौ अप्रैल को उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था। देश में खातों की हेराफेरी का यह सबसे बड़ा मामला 2009 में सामने आया था।

अदालत ने उन्हें सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने रामालिंगा राजू तथा रामा राजू पर अलग-अलग 5.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

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