नई दिल्ली: PF अंशधारकों के लिए अच्छी खबर है अब मात्र 20 दिनों में PF का पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। EPPO ने PF के लिए क्लेम सेटलमेंट की अवधि 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया है।
सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) के लिए भी क्लेम सेटलमेंट की अवधि 20 दिन कर दी है।
केंद्र सरकार ने पीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई के अंशधारकों के लिए क्लेम सेटलमेंट की अवधि 30 दिन से घटाकर 20 दिन करने के लिए कानून में बदलाव किए हैं। पीएफ क्लेम सेटलमेंट के लिए सरकार ने भविष्य निधि कानून 1952 के पैरा 72 (7) में, कर्मचारी पेंशन योजना के लिए पेंशन स्कीम 1995 के पैरा 17-A में और ईडीएलआई के लिए इंश्योरेंस स्कीम 1976 के पैरा 24(4) में संशोधन किए है।
कई सालों से ईपीएफओ पीएफ अंशधारकों के लिए क्लेम सेटलमेंट की समय सीमा कम करने के लिए काम करते रहने के बावजूद अंशधारकों के क्लेम सेटलमेंट में देरी की शिकायतें आती रही, जिससे निपटने के लिए यह बदलाव किया गया है। ईपीएफओ के एक अधिकारी ने बताया कि," हम पिछले कुछ महीने से क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड लगातार ट्रैक कर रहे थे। इसके बावजूद कुछ अंशधारकों का क्लेम सेटलमेंट समय सीमा के अंदर नहीं हो रहा था। इसको देखते हुए कानून में संशोधन किया गया है। नए कानून में 20 दिन के अंदर क्लेम सेटलमेंट को अनिवार्य किया गया है।"
क्लेम सेटलमेंट होगा 3 से 10 दिन में
ईपीएफओ के आंकड़ों के तहत जून में 11.06 लाख अंशधारकों का क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। इसमें से 38 फीसदी लोगों का क्लेम सेटलमेंट 3 दिन में और 76 फीसदी का 10 दिन में किया गया। अप्रैल और जून में 33.35 लाख अंशधारकों का क्लेम सेटलमेंट किया गया, जिसमें से 43 फीसदी अंशधारकों का क्लेम सेटलमेंट 3 दिन में और 79 फीसदी क्लेम सेटलमेंट 10 दिन में किया गया।