नई दिल्ली: सरकार ने कालाधन कानून के तहत विदेश से होने वाली आय तथा संपत्ति की गणना के लिये नियमों को आज अधिसूचित कर दिया। कानून एक जुलाई से लागू हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार विदेशी अचल संपत्ति, आभूषण तथा मूल्यवान पत्थर, पुरातत्व रूप से महत्वपूर्ण संग्रह तथा पेंटिंग्स, शेयर एवं प्रतिभूति और गैर-सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों में हिस्सेदारी समेत समूची संपत्ति के मूल्य का आकलन उचित बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा।
नियमों के अनुसार विदेशी बैंक खातों का मूल्य खाता खोले जाने के समय से उसमें जमा रकम को जोड़कर निकाला जाएगा। काला धन अघोषित विदेशी आय और संपत्ति तथा कर अधिरोपण कानून, 2015 व्यक्ति को 90 दिन की अनुपालन मोहलत देता है ताकि वह कालाधन मामले में पाक साफ हो जाए। इस अवधि के बाद विदेशों में आय या संपत्ति पर 120 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान है।
कानून के नियमों के तहत 30 सितंबर तक यदि कोई व्यक्ति अपनी विदेश से होने वाली आय या संपत्ति की घोषणा करता है तो उस पर कुल 60 प्रतिशत कर और जुर्माना लगेगा। उसपर जेल भेजने जैसे दंडनीय प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस अवधि में संपत्ति की घोषणा करने वाले को कर चुकाने के लिये 31 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा।