नाइक ने एक कार्यक्रम से इतर कहा, ऐसे कई अन्य उत्पाद हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक उत्पाद प्रतिबंधित कर दिया गया और काम खत्म हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और यहां तक कि राज्य भी उन स्थानों पर नजर रखे हुए हैं जहां ऐसे उत्पाद उपलब्ध हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक ऐसा कोई उत्पाद प्रकाश में नहीं आया है। ऐसी चीजें सामने आने के बाद हम आपको बताएंगे।
द कान्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान से एफएसएसएआई कानून के तहत मैगी के ब्रांड अंबेसडरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मंत्रियों को लिखे एक पत्र में इसने कहा है कि मैगी ब्रांड अंबेसडरों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसएआई) की धारा 24 का उल्लंघन किया है और इसलिए उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। धारा 24 ऐसी किसी भी खाद्य वस्तु के विग्यापन पर प्रतिबंध मुहैया करता है जो गुमराह करती हों या झांसा देती हो या एफएसएसएआई अधिनियम, नियम एवं विनियमन के प्रावधानों का उल्लंघन करती हो।