नई दिल्ली: नेस्ले इंडिया विभिन्न वैश्विक बाजार को मैगी नूडल्स का निर्यात फिर शुरू करने की प्रक्रिया में है। बंबई उच्च न्यायालय ने हाल में इसकी अनुमति दी है। कंपनी ने निर्यात के लिए लाजिस्टिकल व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने मैगी में सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक होने और उसमें स्वाद बढ़ाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएसजी पाए जाने के बाद पांच जून को देश में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था।
नेस्ले ने बयान में कहा, बंबई उच्च न्यायालय के मंगलवार के फैसले के बाद उसने निर्यात के लिए लाजिस्टिकल व्यवस्था शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मैगी नूडल्स का निर्यात जारी रह सकता है। बाद में नेस्ले इंडिया ने एफएसएसएआई के आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि, घरेलू बाजार में मैगी पर प्रतिबंध जारी है। नेस्ले ने कहा कि कनाडा के अधिकारियों ने उसके इंस्टैंट नूडल्स ब्रांड को अनुमति दे दी है। उसे इसमें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक कुछ नहीं मिला है।
नेस्ले ने कहा, हम इस बात का स्वागत करते हैं कि कनाडा की खाद्य निरीक्षण एजेंसी को कनाडा में बिकने वाली मैगी में स्वास्थ्य के लिए जोखिम वाली कोई चीज नहीं मिली है। इससे पहले ब्रिटेन, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड जैसे देशों के खाद्य सुरक्षा नियामकों ने इस उत्पाद को क्लीन चिट देते हुए इसे उपभोग के लिए सुरक्षित बताया था।
नेस्ले ने कहा है कि निर्यात बाजार के लिए नूडल्स का उत्पादन उसी विनिर्माण लाइन पर किया जाता है जहां भारतीय बाजार के लिए नूडल्स बनाया जाता है। निर्यात के लिए भी उसी रेसिपी व कच्चा माल का इस्तेमाल होता है, जो घरेलू बाजार के लिए होता है।