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किस स्थिति में देना पड़ता है एडवांस टैक्स'

नई दिल्ली: आप अक्सर सुनते होंगे कि फलां बड़े आदमी ने अपना टैक्स एडवांस में जमा करा दिया है, क्या आपने कभी सोचा है कि एडवांस टैक्स किस सूरत में अदा करना पड़ता है। इसके

India TV Business Desk
Updated : August 03, 2015 13:27 IST
किस स्थिति में देना...
किस स्थिति में देना पड़ता है एडवांस टैक्स?

नई दिल्ली: आप अक्सर सुनते होंगे कि फलां बड़े आदमी ने अपना टैक्स एडवांस में जमा करा दिया है, क्या आपने कभी सोचा है कि एडवांस टैक्स किस सूरत में अदा करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने माथे पर बल देने की जरूरत नहीं है, हमारी खबर पढ़कर ही आपका काम हो जाएगा, तो जानिए किन किन सूरत में करदाताओं को देना होता है एडवांस टैक्स।

  • अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी टीडीएस घटाने के बाद भी 10000 रुपए सालाना से ज्यादा होती है तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा।
  • एडवांस टैक्स का भुगतान तीन किश्तों में करें। ये तीन किश्ते कुल एडवांस टैक्स के 30%, 30%  और फिर 40% के बराबर होती हैं। जिनकी अदायगी प्राय: 15 सितंबर, 15 दिसंबर, और 15 मार्च को होती है।
  • किसी किश्त में अगर आप एडवांस टैक्स का भुगतान कम कर पाए हैं। तो अगली किश्त में बची हुई राशि को जोड़कर इसका भुगतान कर सकते हैं।
  • एडवांस टैक्स की किश्त में देरी या टैक्स रकम में कमी होने पर 1 फीसदी प्रति माह की दर से उतनी राशि पर ब्याज लगता है।
  • अगर एडवांस टैक्स का भुगतान करने से आप चूक गए हैं या कम रकम का भुगतान किया है। तो आप अपना इंकम टैक्स रिटर्न भरते समय इसका भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेल्फ एसेसमेंट टैक्स के कॉलम को भरना होगा।

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