नई दिल्ली: कानपुर के रहने वाले प्रवीन कुमार पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली आए। साल 2011 में पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने एक जगह नौकरी करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने निजी कारणों से अपने ऑफिस को अलविदा कह दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्होंने दूसरी जगह नौकरी करना शुरू किया तो उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। समस्या यह थी कि पुरानी कंपनी में भी उनका एचडीएफसी का अकाउंट खोला गया था, जिसे वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हालांकि वो चालू था। जब उन्होंने यह बात जाहिर किए बिना अपनी नई कंपनी में एचडीएफसी बैंक में नया खाता खोलने का आवेदन किया तो बैंक की तरफ से खाता खोलने के लिए मना कर दिया गया। देश में ऐसे ही कई और प्रवीण कुमार होंगे जिन्होंने इस तरह की स्थिति का सामना किया होगा, लेकिन दरअसल इस परेशानी की अहम वजह आरबीआई के वो सख्त नियम हैं जिनके कारण बैंक ऐसा करने से मना कर देते हैं। हम अपनी खबर में बताएंगे ऐसा क्यों होता है, जानिए क्या हैं आरबीआई के दिशानिर्देश।
क्या है RBI का नियम
अगर किसी बैंक में किसी ग्राहक का दूसरा सेविंग्स अकाउंट मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 30 दिनों के भीतर उस खाते को बंद करना होता है।