Tuesday, November 19, 2024
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कैसे बनता है वोटर आईडी कार्ड और क्यों जरूरी है मैरिज सर्टिफिकेट, जानिए

नई दिल्ली: अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपके पास कम से कम वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ये अहम दस्तावेज आपके

India TV Business Desk
Updated on: July 12, 2015 18:49 IST

certificate

डेथ सर्टिफिकेट
क्या होता है डेथ सर्टिफिकेट
डेथ सर्टिफिकेट में मरने वाले कि कब, कहां और कैसे मृत्यु होने का प्रमाण होता है।

क्यों होता है जरूरी
1. मृत्यु का लीगल प्रमाण
2. मृत्यु के बाद पैंशन और इंशोरेंस घरवालों को मुहैया कराने के लिए

कौन कर सकता है रिक्वेस्ट
1. मरने वाले के सबसे करीबी सदस्य
2. जिससे कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए अडोप्शन या सेटलमेंट का मामला निपटाना होता है।

कैसे बनवाएं डेथ सर्टिफिकेट

निगम वेबसाइट से Application for Death Certificate form को डाउनलोड करें

वैसे तो डेथ के 21 दिन के अंदर नगर निगम के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रगिस्टरार के दिए गे परफॉर्मा के मुताबिक फॉर्म को भरें। फिर पूरी तहकीकात के बाद ही डेथ  सर्टिफिकेट इशु होता है।
रजिस्ट्रेशन कराए जाने के सात दिनों में सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऐफिडेविट का प्रफॉर्मा एमसीडी की वेबसाइट www.mcdonline.gov.in के अलावा सभी संबंधित दफ्तरों में उपलब्ध होता है।
Application फॉर्म भरने के बाद मरने वाले का बर्थ सर्टिफिकेट, मरने की तारीख और समय का एफिडेविट, राशन कार्ड की फोटोकॉपी और कोर्ट फी स्टैंप के रूप में कोर्ट फी।

एक साल बाद कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
अगर आप जन्म या मृत्यु के एक साल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो आपको अपने एरिया के एसडीएम (सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट) को जन्म और मृत्यु से जुड़ी तमाम जानकारी देते हुए एक ऐप्लिकेशन देनी होती है। एसडीएम संबंधित पुलिस स्टेशन से तथ्यों की जांच कराकर नगर पालिका/निगम को सूचित करता है। उसके बाद ही सर्टिफिकेट बन पाता है।

क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स और दूसरी ऐसी ही संस्थाएं इंटरनेट के जरिए अपने निगम/पालिका को जन्म या मृत्यु की जानकारी उपलब्ध कराती हैं। इसके लिए उन्हें विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर नेम व पासवर्ड लेना होता है। जन्म के 21 दिन बाद आप उस जोन के दफ्तर या संबंधित स्वास्थ्य केंद्र के ऑफिस में डिस्चार्ज स्लिप व अपना आई-कार्ड दिखाकर सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। फीस की रसीद जरूर लें। आम लोग एमसीडी से ऑनलाइन सटिर्फिकेट लेने के लिए विभाग की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर कराकर यूजर नेम व पासवर्ड लेकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फीस क्रेडिट या डेबिट कार्ड से चुकाई जाती है।

कैसे मिलता है डेथ सर्टिफिकेट
दिल्ली के श्मशान घाट अपने जोन के दफ्तर को सूचना देते हैं। ऐसे में श्मशान घाट की स्लिप (रसीद) जोन ऑफिस में दिखाकर डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है। हॉस्पिटल आदि पर भी यही नियम लागू होता है। वे भी खुद ही पालिका/निगम को सूचित करते हैं।

इस प्रमाण पत्र की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं

https://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit/Delhi+Govt/Community/Birth+Certificate

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