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आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 7 सितंबर तक बढ़ाई गई

नई दिल्ली: सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख एक सप्ताह के लिए बढ़ाकर सात सितंबर कर दी है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि सात सितंबर तक के

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Updated : September 03, 2015 12:44 IST
ITR फाइल करने की आखिरी...
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 7 सितंबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली: सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख एक सप्ताह के लिए बढ़ाकर सात सितंबर कर दी है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि सात सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है।

पहले यह तारीख 31 अगस्त थी। इससे पहले, आयकर विभाग ने गुजरात के लोगों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख सात सितंबर तक के लिए बढ़ाई थी। राज्य में पटेल समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन से आम जनजीवन प्रभावित होने के कारण आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई।

देश भर में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 समाप्त हो गयी. लेकिन  साइट के क्रैश हो जाने के कारण इसे बढ़ा कर सात सितंबर कर दिया गया है।

OTP आधारित ITR भरने की प्रणाली से 29 लाख से अधिक कर रिटर्न का वेरिफिकेशन

कर विभाग की महत्वकांक्षी OTP आधारित ITR फाइलिंग प्रणाली ने अबतक 29 लाख से अधिक रिटर्न का सत्यापन किया और लगभग इतने ही आधार नंबर को पैन डेटाबेस के साथ जोड़ा है। हालांकि सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी है। नई ई-फाइलिंग प्रणाली आधार नंबर, इटरनेट बैंकिंग, ATM या ईमेल का उपयोग कर व्यक्ति के आयकर रिटर्न का ऑनलाइन सत्यापन की अनुमति देती है। इससे प्राप्ति सूचना विभाग के बेंगलुरू कार्यालय भेजने की पूर्व से चली आ रही व्यवस्था समाप्त हो गई है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ITR जमा करने की पूर्व समयसीमा 31 अगस्त तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल ने इलेक्टि्रनिक रूप से 29,19,726 ITR का सत्यापन किया जबकि 29,68,953 मामलों में आधार को पैन संख्या से जोड़ा गया। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ITR जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर सात सितंबर कर दी गयी है, ऐसे में इसमें और संख्या जुड़ने की संभावना है। विभाग चाहता है कि ज्यादा-से-ज्यादा करदाता ITR भरे क्योंकि यह उनके लिए आसान है और अधिकारियों के लिए भी दस्तावेजों का प्रसंस्करण करना सुविधाजनक है।

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