Saturday, December 21, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. बिज़नेस
  3. #FactOfTax: TDS कटौती के बाद भी जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न

#FactOfTax: TDS कटौती के बाद भी जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न

नई दिल्ली: आमतौर पर कुछ लोग यह मान लेते हैं कि उनकी सैलरी से टीडीएस कट जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। टीडीएस कटौती के बाद भी

India TV Business Desk
Updated : August 03, 2015 13:49 IST
TDS कटौती के बाद भी जरूरी...
TDS कटौती के बाद भी जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न भरना

नई दिल्ली: आमतौर पर कुछ लोग यह मान लेते हैं कि उनकी सैलरी से टीडीएस कट जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। टीडीएस कटौती के बाद भी आपकी देनदारी बनती है। खबर इंडिया टीवी के टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक अगर आपकी सैलरी में से टीडीएस काटा जा चुका है उसके बाद भी आपको इंकम टैक्स भरना जरूरी है। जाने कितना जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न और किन सूरतों में यह दाखिल करना होता है।

TDS कटने के बाद भी इंकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी

  • अगर आपकी कुल आय कर योग्य सीमा यानी 2.5 से कम है और आप कर अदायगी के दायरे में नहीं आते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। साथ ही अगर आपकी सैलरी में से टीडीएस काटा जा चुका है उसके बाद भी आपको इंकम टैक्स भरना जरूरी है।
  • अगर आप किसी विदेशी संपत्ति का मालिकान हक रखते हैं और भारत के बाहर आपका कोई खाता है तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा भले ही आपकी आय टैक्स कटौती के दायरे में न आती हो।
  • टीडीएस की दरें अलग-अलग मदों में अलग अलग होती हैं।
  • हर महीने आपके खाते में आने वाली आय के करयोग्य हिस्से के आधार पर कटौती तय होती है। इनमें अन्य सभी कटौती भी शामिल है।
  • अगर आपकी अनुमानित आय बुनियादी छूट की सीमा को पार कर जाती है तभी आपकी आय में से कटौती की जाएगी।

अगली स्लाइड में जानिए कब कब भरना होता ITR फॉर्म

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें बिज़नेस सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement